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इतनी बड़ी गड़बड़ी पर 4 मेडिकल दुकानों का लाइसेंस निरस्त, 5 के खिलाफ जांच जारी

License Canceled: वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग (Food and Drug Cosmetics Department) ने जांच पश्चात की कार्रवाई, जिस स्थल पर चारों मेडिकल दुकान संचालित थे उसी स्थल पर संचालित 5 मेडिकल स्टोर के खिलाफ जांच जारी, विभागों से मंगाए गए हैं दस्तावेज

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License Canceled

Medical shops license canceled

बैकुंठपुर/मनेंद्रगढ़. License Canceled: नगर पालिका मनेंद्रगढ़ में मुक्तिधाम की जमीन पर अवैध कब्जा कर संचालित होने वाले 4 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। वहीं 5 मेडिकल स्टोर के खिलाफ जांच जारी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and drug cosmetic department) ने अलग-अलग विभाग से दस्तावेज मंगाए हैं। मुक्तिधाम की जमीन पर बेजा-कब्जा होने पर एक जिम्मेदार वरिष्ठ नागरिक ने शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। शिकायत पर जांच के बाद मेडिकल दुकान का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया गया था। वहीं मरघट की भूमि के एक मात्र कब्जाधारी पर कार्यवाही नहीं होने के कारण दर्जनभर मेडिकल स्टोर खुल गए थे।


खाद्य एवं औषधि प्रशासन को शिकायत मिली थी। जिसमें नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के आमाखेरवा मुक्तिधाम के लिए आवंटित जमीन में अवैध कब्जा कर 9 मेडिकल स्टोर संचालन करना उल्लेख है। ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच कराई गई थी। मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन बैकुंठपुर ने जांच रिपोर्ट आने के बाद 4 मेडिकल स्टोर की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

अमाखेरवा में कुल 9 दवाई दुकानें संचालित है। इसमें 4 मेडिकल स्टोर श्री साईं मेडिकल, मुकेश मेडिकल स्टोर, सेंट्रल मेडिकोज, श्रीराम मेडिकोज का लाइसेंस निरस्त हुआ है। 4 मेडिकल स्टोर संचालक भूमि स्वामित्व, मालिकाना हक, न्यायालय में लंबित प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार का वांछनीय एवं तथ्यात्मक अभिलेख व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। वहीं नोटिस का जवाब संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई है।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियमों का उल्लंघन पाया गया है। इससे अग्रिम कार्यवाही कर अनुज्ञापन प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कोरिया द्वारा चार मेडिकल स्टोर का लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। वहीं शेष पांच मेडिकल स्टोर के खिलाफ जांच जारी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शेष मेडिकल स्टोर की जांच करने अलग-अलग विभाग से दस्तावेज मंंगाए हैं।

IMAGE CREDIT: Medical shops license canceled

यह है मामला
जानकारी के अनुसार नगर पालिका मनेंद्रगढ़ स्थित आमाखेरवा मुक्तिधाम की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 438 मिशल बंदोबस्त, 1944-45 के अनुसार 1944 से मरघट के लिए आबंटित है। 1954-55 के अधिकार अभिलेख एवं निस्तार पत्रक में भी मरघट के लिए आरक्षित भूमि है।

आरक्षित भूमि के अंश भाग को अवैध कब्जाधारी मेडिकल व्यवसायी को बेच दिया गया है। स्टांप पेपर पर भूमि बिक्री लिखा-पढ़ी के माध्यम से उप संचालक खाद्य एवं औषधि विभाग से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हासिल कर लिया गया है। मामले में मुक्तिधाम की जमीन पर बेजा-कब्जा होने पर एक जिम्मेदार वरिष्ठ नागरिक ने शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

शिकायत पर जांच के बाद मेडिकल दुकान का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया गया था। वहीं मरघट की भूमि के एक मात्र कब्जाधारी पर कार्यवाही नहीं होने के कारण दर्जनभर मेडिकल स्टोर खुल गए थे। ऐसी चर्चा है कि मुक्तिधाम की आरक्षित जमीन में लगभग डेढ़ एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा हो चुका है।

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अन्य के खिलाफ भी जल्द होगी कार्रवाई
4 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। वहीं अन्य शेष दवा दुकानों की ओर से प्रस्तुत जवाब और संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जा रही हैं। संबंधित विभागों से जानकारी मांगी गई हैं। जवाब एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर जल्द उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
विकास लकड़ा, ड्रग इंस्पेक्टर कोरिया