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चिरमिरी/बैकुंठपुर. कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में लागू लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि ६ अगस्त बढ़ाने के खिलाफ व्यापारियों ने बुधवार रात को यातायात चौक पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध जताया। मामले की सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और धारा 144 लागू होने का हवाला देकर समझाइश दी।
वहीं दूसरी ओर जिला दण्डाधिकारी ने नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में घोषित लॉकडाउन अवधि में रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखकर राखियां, मिठाइयां व कपड़े की दुकानें 3 अगस्त तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके बाद व्यापारी लौट गए।
जिला दण्डाधिकारी एसएन राठौर ने जिले के 50 फीसदी से अधिक कोरोना पॉजिटिव नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में एक सप्ताह तक लॉकडाउन लगाया था। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार से लॉकडाउन (Lockdown) अवधि बढ़ाने का अधिकार देने के बाद चिरमिरी में ६ अगस्त तक बढ़ाया गया।
मामले की जानकारी मिलने के बाद चिरमिरी के व्यापारी बुधवार रात करीब 10 बजे यातायात चौक पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध जताने लगे। इसी बीच मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल भी पहुंचे थे। इसके बाद प्रशासन व पुलिस ने उन्हें रक्षाबंधन के दिन 3 अगस्त तक राखी, कपड़े व मिठाई दुकान खोलने की अनुमति दी।
कलक्टर ने आदेश में ये कहा है
जिला दण्डाधिकारी ने लॉकडाउन (Lockdown) 6 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश लिखा है कि चिरमिरी क्षेत्र में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे हैं। वर्तमान में कोरिया में कुल 102 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसमें ५५ से अधिक पॉजिटिव चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र से मिले हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम को लेकर नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान 30 जुलाई से 6 अगस्त तक सार्वजनिक सेवाएं, निजी बस, ऑटो-टैक्सी, रिक्शा के संचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवा से संबंधित सेवाएं बाधित नहीं रहेंगी। नियम का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इनको छूट मिली व समय निर्धारित
-भारत सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय खोलने की अनुमति।
-कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को आवागमन और अस्पताल, लाइसेंसी क्लीनिक को खोलने की अनुमति।
-ठेला से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फल-सब्जी बिक्री की अनुमति, सुबह ८ से दोपहर २ बजे तक छूट मिली।
- किराना, फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन-मटन, मछली-अण्डा बिक्री की अनुमति, सुबह ८ से दोपहर ४ बजे तक अनुमति।
-डोर टू डोर दूध व अखबार बांटने के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक अनुमति।
-पेट्रोल-डीजल, एलपीजी गैस परिवहन, सफाई कर्मचारी को अनुमति मिली।
- पशुचारा, पोस्ट सेवाएं, सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कार्मस आपूर्ति की छूट मिली।
-प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सुरक्षा में लगी एजेंसियां, कोयला खदान, सीमेंट में न्यूनतम कर्मचारी की ड्यूटी लगेगी।
यह है बैंकिंग गाइडलाइन
-प्राइवेट व निजी बैंक में न्यूनतम कर्मचारी की ड्यूटी लगानी होगी।
-बैंक प्रबंधन कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन के लिए वाहन व्यवस्था नहीं कराएंगे।
-बैंक में एक समय में अधिकतम 5 ग्राहक को प्रवेश की अनुमति होगी।
-एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
Published on:
30 Jul 2020 08:38 pm
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