
कोटा. दुकान में घुसकर दुकानदार पर फायर करने के साढ़े सात साल पुराने मामले में दो आरोपितों को दस-दस साल कैद की सजा।
कोटा. रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दुकान में घुसकर दुकानदार पर फायर करने के साढ़े सात साल पुराने मामले में एडीजे क्रम 5 अदालत ने दो आरोपितों को दस-दस साल कठोर कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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विज्ञान नगर निवासी रणजीत वाटवानी ने 20 फरवरी 2010 को रामपुरा कोतवाली में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि वह और उनका भाई मनोज समेत कई लोग पुरानी सब्जीमंडी स्थित अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी उनके भाई मनोज के फोन पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी।
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इसके आधा घंटे बाद तीन जने आए। इनमें से एक ने दुकान में घुसकर दो फायर किए। एक गोली मनोज के पेट में लगी, जबकि दूसरी उन्हें लगते-लगते बची। इसके बाद आरोपित बाइक पर बैठकर भाग गया। बयानों में मनोज ने बल्लभबाड़ी निवासी चंदन वाल्मीकि द्वारा फायर करना बताया, जबकि बालाकुंड निवासी महावीर पर सहयोग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने चंदन, महावीर व रामपुरा निवासी सावन वाल्मीकि के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया था।
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अपर लोक अभियोजक संजय राठौर ने बताया कि एडीजे क्रम 5 अदालत ने जानलेवा हमले का दोषी पाए जाने पर चंदन व महावीर को दस-दस साल कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माना, चंदन को दुकान में घुसकर फायर करने का दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा व 10 हजार जुर्माना और अवैध हथियार रखने पर एक साल की सजा व 1 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सावन को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
Updated on:
29 Aug 2017 07:28 pm
Published on:
29 Aug 2017 07:25 pm
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