
Molestation accused not arrested even after 37 days
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्रसिंह चौधरी ने बताया कि 23 अप्रैल 2014 को पीडि़ता ने तीन युवकों के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ व मां से मारपीट का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार कुन्हाड़ी निवासी मुख्य आरोपी हेमराज उर्फ पप्पू लोधा, रिंकू मीणा और महावीर मीणा ने घर में घुसकर उसके साथ छेडख़ानी की। किशोरी ने भागकर मौसी के घर में छिप कर अपनी जान बचाई। तीनों आरोपियों ने उसकी मां से भी मारपीट की। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने तीनों युवकों को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। पोक्सो न्यायालय क्रम संख्या 4 ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी हेमराज को दोषी करार दिया। न्यायालय ने हेमराज उर्फ पप्पू को 3 साल का कारावास और 6,300 रुपए का जुर्माना, रिंकू मीणा और महावीर मीणा को 2 साल के लिए पाबंद करने के आदेश दिए।
Published on:
30 Aug 2019 08:29 pm
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