
Lockdown 4.0 Guideline : राज्य सरकार ( Rajasthan government ) ने लॉक डाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से लेकर 31 मई तक के लिए गाइडलाइन ( Lockdown 4.0 Guideline ) जारी कर दी है। गृह विभाग ( Home department ) के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी गाइडलाइन में कोरोना महामारी ( corona Epidemic ) से बचने और वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि केन्द्र सरकार से अनुमति मिलने पर राज्य सरकार ने 33 जिलों को अपने स्तर पर रेड, आॅरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया है।
राज्य के 33 जिलों में बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही, उदयपुर जिले को रेड जोन माना है। जबकि राज्य के अन्य जिलों में उपखंडों को अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है। श्रीगंगानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो कि ग्रीन जोन में शामिल है।
कोटा जिलेका शहरी क्षेत्र रेड जोन में हैं। इसके अलावा इटावा, खैराबाद, लाडपुरा, सांगोद और सुल्तानपुर पंचायत समिति ओरेंज जोन में हैं। कोटा शहर रेड जोन में होने के कारण सीमित गतिविधियों की छूट रहेगी। सार्वजनिक परिवहन के साधन नहीं चलेंगे। नियंत्रित क्षेत्र के भीतर पहले की तरह अब भी सख्त परिधि को बनाए रखा जाएगा। केवल आवश्यक गतिविधियों या कार्यों की ही अनुमति होगी। सीमित संख्या में गतिविधियां या कार्य अब भी कोटा शहर में प्रतिबंधित रहेंगे।
इसके अलावा पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। सुबह 7 से शाम 7 बजे के अलावा अकारण बाहर नहीं निकल सकेंगे। सभी कार्यालय और कारखानों में सुबह 6 बजे से कार्य शुरू हो सकेगा और शाम 7 बजे से पहले घर लौटना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर और मास्क लगाना होगा। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर दो गज की दूरी रखनी होगी। अति आवश्यक कार्य वाले दफ्तर पूरी क्षमता से कार्य कर सकेंगे। इनके अलावा अन्य दफ्तरों में अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ बुलाया जा सकेगा। पार्क और सामुदायिक स्थल बंद रहेंगे।
गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलान के मुताबिक सभी जोनों में धारा 144 लागू रहेगी। यानी कि 5 या 5 से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक सभी गैरजरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि पुलिस, जिला प्रशासन, फील्ड ड्यूटी वाले सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और आपातकालीन सेवाओं के साथ ही आईटी, आईटीज कंपनी के स्टॉफ, मेडिकल और आपात सेवाओं के साथ ही दवा दुकानों को इससे नियमानुसार छूट दी गई है। उत्पाद, निर्माण सामग्री और अन्य सामान लेकर आवाजाही करने वाले अनुमति प्राप्त ट्रको, कैरियर वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। जयपुर में शहरी क्षेत्र को रेड जोन में शामिल किया गया है जबकि आममेर, बस्सी चाकसू दूदू गोविंदगढ़ जालसू जमवारामगढ़ झोटवाड़ा कोटपूतली पावटा फागी सांभर सांगानेर शाहपुरा विराटनगर को ऑरेंज जॉन में शामिल किया गया है।
शाम 6 बजे तक बंद होंगी दुकान
सभी कार्यालयों, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि को शाम को 6:00 बजे तक बंद करना होगा ताकि उनके स्टाफ शाम 7:00 बजे से पहले अपने घर लौट सकें। हालांकि जिला प्रशासन की विशेष अनुमति प्राप्त लोगों को इससे छूट रहेगी जिन फैक्ट्रियों में लगातार उत्पादन होता है। जो फैक्ट्रियां रात्रि शिफ्ट में संचालित होती हैं । कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को नियमानुसार छूट रहेगी।
इन्हें छोड़ हवाई यात्रा पर रोक
घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा कारणों या केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से छूट प्राप्त उड़ानों को छोड़कर अन्य सभी उड़ानें प्रतिबंधित रहेंगी। मेट्रो, रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट इत्यादि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य होंगे। इनके साथ ही अनुमति प्राप्त होटल और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं जारी रहेंगी। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर संचालित कैंटीन खोली जा सकेंगी।
ये सब अभी भी रहेंगे बंद
सभी सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल, जिम स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और सभी ऐसे समान स्थान बंद रहेंगे। सभी सोशल, पॉलीटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकैडमी, कल्चरल, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। पान गुटखा तंबाकू इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेगा।
रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर स्पोर्ट्स कांपलेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलोग्राउंड इत्यादि खुल सकेंगे लेकिन क्लब हाउस अन्य नहीं खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, भोजनालय मिठाई की दुकान इत्यादि टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगी। इनके परिसर में किसी भी ग्राहक को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी
सुरक्षा उपायों का रखना होगा ध्यान
सभी दुकानें सुरक्षा उपायों के साथ खुल सकेंगी। जिस ग्राहक ने मास्क नहीं लगा रखा है उसे दुकानदार कोई सामान नहीं देगा। छोटी दुकानों पर दो ज्यादा ग्राहक और बड़ी दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहक एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इनके अलावा बाकी आने वाले ग्राहकों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी।
नाई की दुकान, सैलून खुलेंगे
सुरक्षा उपायों के साथ नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर इत्यादि खुल सकेंगे। 65 साल से अधिक आयु के बुर्जु्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चों घर पर ही रहेंगे। सिर्फ जरूरी और स्वास्थ्य कारणों से ही इनकी बाहर की आवाजाही हो सकेगी। विवाह समारोह के लिए पहले एसडीएम से परमिशन लेनी होगी। इस दौरान सोशल डिस्पेंसिंग का ध्यान रखना होगा और 50 से ज्यादा अतिथि एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार इसे अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग
अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। हर गतिविधि के दौरान सभी जरूरी सुरक्षा उपायों की पालना जरूरी होगी। प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी जोनों में सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी तरह के ऑफिस, दुकाने, संस्थान फैक्ट्री अन्य सेवाएं और गतिविधियां इत्यादि खुल सकेंगी।
सरकार ने राज्य को रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में विभाजित किया है। कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सख्ती से पालना करवाई जाएगी ।
रेड जोन
रेड जोन में कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुल सकेंगे और बाकी 50 फीसदी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। रेड जोन में विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी तरह के बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा इत्यादि व्यवसायिक यात्री वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
ऑरेंज जोन
ऑरेंज जॉन में कंटेनमेंट जोन के बाहर और कर्फ्यू एरिया के बाहर सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय दो तिहाई स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। बाकी कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। ऑरेंज जोन में सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक सार्वजनिक स्थान और सामुदायिक पार्कों में सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करनी होगी। यहां पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
ऑरेंज जोन में व्यवसायिक यात्री वाहनों को अनुमति दी गई है। जिनमें ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा में ड्राइवर के साथ एक यात्री , टैक्सी और कैब ओला उबर इत्यादि में ड्राइवर के साथ अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। गृह विभाग की ओर से अनुमोदित रूट पर ही इंटरसिटी बस चल सकेंगी। सिटी बसों को अनुमति नहीं दी गई है।
ग्रीन जोन
ग्रीन जोन में प्रतिबंधित और निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां संचालित हो सकेंगी, लेकिन सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान यहां भी रखना होगा।
राज्यों की सहमति ने बस संचालन
अंतर राज्य यात्री वाहनों का आवागमन संबंधित राज्य सरकार की सहमति से हो सकेगा। अंतर राज्य और राज्य के भीतर ट्रक, गुड के साथ ही अनुमति प्राप्त कैरियर वाहनों को बिना किसी रूकावट के आने जाने दिया जाएगा। मेडिकल प्रोफेशनल्स , नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही सफाई कर्मचारी और एंबुलेंस की भी अन्तरराज्यीय आवाजाही हो सकेगी।
इसलिए हो सकेगी श्रमिकों की आवाजाही
इसके साथ ही श्रमिकों का राज्य के अंदर 1 जिले या एक जोन से दूसरे जिले या दूसरे जोन में कार्यस्थल और निर्माण गतिविधि के लिए इनका परिवहन हो सकेगा। राज्य में गृह विभाग की ओर से अनुमोदित रूट्स पर ही बसें चल सकेंगी। ग्रीन जोन में सिटी बस सेवाओं को अनुमति दी गई है। टैक्सी, कैब ऑटो रिक्शा साइकिल रिक्शा इत्यादि कमर्शियल यात्री वाहनों को निर्धारित निर्देशों के अनुरूप संचालन हो सकेगा। राज्य में किसी व्यक्ति या वाहन के प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं होगा। अनुमत वाहनों में क्षमता से अधिक या निर्धारित यात्रियों से अधिक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
18 May 2020 11:10 pm
Published on:
18 May 2020 11:06 pm
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