11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Breaking News: मासूम बालिका का अपहरण कर 5 दिन तक दरिंदगी करने वाला हैवान मरने तक रहेगा जेल में

6 साल की मासूम बालिका का अपहरण कर 5 दिन तक जंगल में दुष्कर्म करने के आरोपित को कोर्ट ने शेष जीवन काल तक उम्र कैद की सजा से दंडित किया।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Zuber Khan

Jan 15, 2018

Kidnap and rape case

कोटा . रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बालिका का घर के बाहर से खेलते समय अपहरण कर 5 दिन तक जंगल में दुष्कर्म करने के आरोपित को पोस्को अदालत ने सोमवार को शेष जीवन काल के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 60 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।

Big News: कोटा में 28 करोड़ से बनेंगे खेल मैदान

एक व्यक्ति ने 3 जुलाई 2017 को रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि उसकी 6 साल की बच्ची खेलते समय घर के बाहर से शाम को अचानक गायब हो गई। अज्ञात व्यक्ति उसका अपहरण कर ले गया। पुलिस ने गम्भीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर बालिका व आरोपित की तलाश शुरू की।

Read More: Human Story: मां-बाप की बेकद्री: बहनों ने सुनाई भाइयों के अत्याचार की कहानियां, सुन रो पड़े लोग

पुलिस ने बालिका को 8 जुलाई को चम्बल किनारे जंगल से बदहवास हालत में दस्तयाब कर अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां मेडिकल कराने पर उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। करीब सौ से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 14 जुलाई को आरोपित प्रताप कॉलोनी निवासी मोहम्मद जाफिर उर्फ हांडी (23) को गिरफ्तार किया था।

Read More: Human Story: लालची बेटों ने मां को काल कोठरी और बाप को 3 साल तक बाथरूम में रखा बंद, एक हजार दिन तड़पते रहे बूढ़े मां-बाप

चॉकलेट का लालच देकर ले गया था

थानाधिकारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि आरोपित बालिका को चॉकलेट का लालच देकर उसकी मम्मी के पास छोडऩे के बहाने ले गया था। उसने 5 दिन तक बालिका को जंगल में पेड़ से बांधकर चाकू का भय दिखाकर उससे दुष्कर्म किया और मारपीट भी की। मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने केस ऑफिसर स्कीम में लिया। पुलिस ने मामले में 13 अक्टूबर को चालान पेश किया था।

Read More: जिनके आगे-पीछे घूमते थे तीन-तीन नौकर, बेटों ने उन्हें एक हजार दिन तक मलमूत्र में सडऩे-मरने को छोड़ा

18 गवाहों के बयान दर्ज कराए
विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पोस्को अदालत के न्यायाधीश गिरीश अग्रवाल ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्र व त्वरित न्याय के तहत तीन माह में ही फैसला सुनाया। आरोपित मोहम्मद जाफिर उर्फ हांडी को दुष्कर्म व पोस्को एक्ट का दोषी पाए जाने पर शेष जीवनकाल तक के लिए उम्रकैद की सजा व 60 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी इसी अदालत ने चालान पेश होने के 24 और 32 दिन में भी फैसले सुनाए हैं।