
नयापुरा थाना क्षेत्र में करीब दो माह पहले व्यापारी को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को तीन महिलाओं समेत 6 जनों को जांच में दोषी मानते हुए उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने सभी 6 आरोपितों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई एक अगस्त को होगी।
लालबुर्ज निवासी अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट पर नयापुरा पुलिस ने 20 मई को मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि एक महिला ने उसे नयापुरा स्थित होटल में बुलाया। यहां उसे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी। उनके खिलाफ नयापुरा थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया।
इसके बाद उनकी दुकान पर कुछ लोग आए और उनसे केस को रफा-दफा करने की एवज में 50 लाख रुपए की मांग की। इस मामले में पुलिस ने अनंतपुरा निवासी नाजमीन, साजीदेहड़ा निवासी श्वेता, कोटड़ी निवासी पूजा बघेरवाल और साजीदेहड़ा निवासी फिरोज खान, भदाना निवासी महेन्द्र सिंह तंवर व छावनी निवासी शानू उर्फ सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
नयापुरा थाने के अनुसंधान अधिकारी ने सभी को जांच में दोषी मानते हुए उनके खिलाफ धारा 420, 384, 389, 109 व 120 बी में चालान पेश किया। अब इस मामले में एक अगस्त को सुनवाई होगी।
Published on:
18 Jul 2017 07:07 pm
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