
कोटा .
बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में प्रोपर्टी डीलर समेत दो जनों ने एक व्यक्ति को भूखंड में साझेदार बनाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर 15 लाख रुपए हड़प लिए। मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद अब पुलिस दोनों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी कर रही है।
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नम्रता आवास बजरंग नगर निवासी अश्वनी शर्मा ने जुनेद और उसके रिश्तेदार प्रोपर्टी डीलर आरके नगर निवासी इरशाद अली के खिलाफ जरिए परिवाद मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि जुनेद उनका परिचित है। इसने उनकी मुलाकात अपने रिश्तेदार इरशाद अली से करवाई।
इरशाद ने लाडपुरा तहसील की कोटड़ी में अपनी खरीदशुदा भूमि बताकर उसमें आवासीय योजना विकसित करने की योजना बताई। भूखंड में उन्हें भी 30 प्रतिशत का साझेदार बनाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ले लिए। लेकिन बाद में जब उन्होंने जानकारी की तो पता चला कि जो भूमि इरशाद ने स्वयं की खरीदशुदा बताई वह सीएडी (नहरी विभाग) के कब्जे में है। कुछ हिस्से पर बुजुर्गों की छतरियां बनी हुई हैं। इस पर जब इरशाद से रुपए वापस लौटाने को कहा तो वह आनाकानी करने लगा।
शर्मा ने बताया कि इस तरह से जुनेद व इरशाद ने झांसा देकर 15 लाख रुपए हड़प लिए। रिपोर्ट पर बोरखेड़ा पुलिस ने दोनों आरोपितो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच पहले बोरखेड़ा पुलिस, बाद में अनंतपुरा सीआई ने की। जांच के बाद रिपोर्ट समेत पत्रावली वापस बोरखेड़ा पुलिस को लौटा दी। बोरखेड़ा सीआई महावीर सिंह का कहना है कि अनंतपुरा सीआई ने जांच में दोनों के दोषी पाए जाने पर चालानी कार्यवाही करने को लिखा है। शीघ्र ही चालान पेश किया जाएगा।
इधर, शर्मा ने बताया कि उन्होंने न्यास सचिव को भी इस संबंध में शिकायत दी है जिसमें कहा कि इरशाद ने उस भूखंड पर 90-ए के तहत पत्रावली पेश की है। इसकी जांच की जाए।
Published on:
05 Jan 2018 11:41 am
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