6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Good News: अब परिजन को ट्रांसफर कर सकेंगे अपना टिकट, फॉलो करें ये Steps

रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए एक नई योजना ‘किसी का टिकट, किसी का सफर’ शुरू की है। इसके तहत यात्री अपने टिकट को अपने परिजन को स्थानान्तरित कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

May 07, 2023

Good News: Now train ticket transfer to your family

कोटा। रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए एक नई योजना ‘किसी का टिकट, किसी का सफर’ शुरू की है। इसके तहत यात्री अपने टिकट को अपने परिजन को स्थानान्तरित कर सकेंगे। इससे वह यात्रा के लिए नए टिकट लेने व आरक्षण में टिकट कन्फर्म करवाने के झंझट से बच जाएंगे। रेलवे इस टिकट ट्रांसफर स्कीम से लोगों को जोड़ने के लिए प्रचार-प्रसार कर रहा है। रेलवे ने योजना का ट्वीट भी किया है। रेलवे ने लोगों को जागरूक करने के लिए टैगलाइन का पोस्टर भी ट्वीट किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ उठा सकें।

सरकारी अधिकारी बदल सकेंगे टिकट
योजना में ब्लड रिलेशन के अलावा सरकारी कार्यालय के अधिकारी आपातकाल में अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भी टिकट ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए विभागाध्यक्ष को लेटर पेड पर इसकी अधिकृत सूचना देनी होगी।

आपातकाल में बेहद उपयोगी योजना
रेलवे में पीक सीजन होने पर रिजर्वेशन के लिए आपाधापी मच जाती है। ऐसे में यदि यात्रा करने वाले यात्री के स्थान पर परिजन को यात्रा करनी हो तो अधिकांश लोग अपने टिकट को कैंसिल कर नया टिकट लेने की जुगत लगाने में लग जाते हैं। अब योजना से लोगों को काफी फायदा होगा।

ऐसे करें टिकट ट्रांसफर
- टिकट फैमिली मैम्बर को ही ट्रांसफर कर सकेंगे। ट्रांसफर के लिए टिकट कंफर्म होना जरूरी है।

- टिकट अपने माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी और बेटा-बेटी को ट्रांसफर किया जा सकता है।

- ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालनी होगी।

- इसके लिए कन्फर्म टिकट का प्रिंटआउट लेकर रिजर्वेशन काउंटर पर संपर्क करना होगा। जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है। उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के साथ एक आवेदन जमा करवाना होगा और साथ ही कन्फर्म टिकट वाले व्यक्ति और जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उन दोनों का आपसी रिश्ते का सबूत देना होगा।

- दोनों पैसेंजर की आईडी और टिकट की कॉपी चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा करवानी होगी। यहां से उनका टिकट ट्रांसफर किया जाएगा।

रेलवे में परिजनों के लिए टिकट ट्रांसफर की सुविधा देने का नियम है। इसकी मदद से यात्री अपने टिकट को किसी अन्य परिजन को ट्रांसफर कर सकता है। योजना में सरकारी अधिकारी के आवश्यक कार्य से नहीं जा पाने की स्थिति में उसके रिलीवर को भी यह सुविधा देने का प्रावधान है। योजना के प्रचार-प्रसार से लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी तो लोग योजना का लाभ उठा सकेंगे।
रोहित मालवीय, सीनियर डीसीएम, कोटा रेल मंडल