
Kota Police New Guidelines On Holi Festival: कोटा पुलिस ने होली 2025 के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें कोचिंग स्टूडेंट्स के होली खेलने के लिए स्पेशल नियम बनाए हैं। इसके तहत छतों पर कोई आयोजन नहीं होगा न ही हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट में DJ बजा सकते हैं। पुलिस ने संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर कोई इसकी पालना नहीं करता तो नियमानुसार कार्यवाही होगी।
यह निर्णय चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुए छात्रों के हंगामे को देखते हुए लिया गया है। दरअसल इंडिया के जितने के बाद कोटा में स्टडेंट्स ने काफी उत्पात मचाया था और कई जगहों पर तोड़फोड़ की थी। इस घटनाक्रम के बाद हॉस्टल संचालकों ने होली के दौरान भी ऐसी समस्याओं की आशंका जताई थी। जिस कारण पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए 13 मार्च को होली दहन और 14 मार्च को धुलंडी के दिन ये नियम लागू किए हैं।
समस्त हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्टोरेंट संचालको को ये सुचित किया जाता है कि आगामी त्योहार होली और धुलंडी को मध्यनजर रखते हुए आयोजन के लिए दिए गए बिन्दुओं की पूर्णतया पालना की जाए।
1. समस्त हॉस्टल, पोजी, मैस, रेस्टोरेंट में किसी भी प्रकार का डीजे साउड़ नहीं लगाया जावेगा।
2. किसी भी प्रकार की शराब पार्टी पर रोक रहेगी. अगर कोई स्टूडेंट नशा करते पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्टोरेन्ट के संचालक की रहेगी।
3. हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्टोरेन्ट की छत पर जाना पूरी तरह से बैन रहेगा। छत पर किसी प्रकार का कोई आयोजन भी नहीं रखा जाएगा।
4. धुलंडी यानी 14 मार्च को केमिकल वाले रंगों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
5. हॉस्टल, पीजी, मैस, रेस्ट्रोरेंट संचालक होली व धुलंडी पर अपनी संस्था में खुद मौजूद रहकर स्टूडेंट्स पर निगरानी रखेंगे और व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस को जानकारी देंगे।
अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उसके संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपरोक्त निर्देशों कि पुर्णतया पालना की जावे। अन्यया संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमर में ली जावेगी ।
नोट- किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 07442350777-07442350778 और थाना बोरखेडा के मोबाइल नंबर 07442350767 पर सुचित करें।
Published on:
12 Mar 2025 11:07 am
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