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जहां फैक्‍ट्री चलानी थी, हॉस्‍टल बना खतरे में डाली बच्‍चों की जान, काेर्ट ने अवैध करार दि‍या

न्यायालय एडीएम का आदेश । इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में आकाश इंडस्ट्रीज परिसर में संचालित हॉस्टल में गैस रिसाव से अगस्त 17 में प्रभावित हुए थे

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COURT ORDER

कोटा .

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर न्यायालय ने इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में आकाश इंडस्ट्रीज परिसर में हॉस्टल संचालन को अवैध करार दिया है। विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना यहां आवासीय गतिविधि पर रोक लगाई है।

अतिरिक्त कलक्टर शहर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बी.एल. मीणा ने बताया कि इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित आकाश इंडस्ट्रीज में 26 अगस्त 2017 को गैस लीकेज हो गई थी। भूखण्ड में बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए बनाए गए स्वास्तिक रेजीडेंसी में रहने वाले बच्चो का इस हादसे से जीवन खतरे में पड़ गया था।

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जिला प्रशासन की ओर से बच्चो को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। इस संदर्भ में थानाधिकारी विज्ञान नगर ने धारा 133 सीआरपीसी के तहत संध्या जैन पत्नी मनोज जैन एवं मनोज जैन पुत्र पदमचन्द जैन निवासी बंगाली कॉलोनी कोटा के विरुद्ध इस्तगासा पेश किया था।

उन्होंने बताया कि न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। इसमें भूखण्ड को व्यावसायिक तौर पर संध्या जैन को वाणियक अधिकारी वृत्त-बी कोटा की ओर से मई 2000 में आकाश इंडस्ट्रीज के नाम लाइसेंस जारी करना पाया गया। इसमें गैस का उपयोग करते हुए लोहे के पुराने सामान को काटने एवं प्लास्टिक को जलाने का कार्य किया जाता था। इसी परिसर में अवैध रूप से मनोज जैन द्वारा स्वास्तिक रेजीडेंसी नाम से हॉस्टल संचालित किया जा रहा था।

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ये दिया फैसला
न्यायालय ने 29 दिसम्बर 17 को दिए निर्णय में औद्योगिक कार्य के लिए भूखंण्ड आवंटन मानकर आमजन को होने वाले व्यवधान रोकते हुए परिसर में संचालित गतिविधियों को नियमित करने तथा हॉस्टल को विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना संचालित करने पर रोक लगाई है।

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झुलस गए थे पौधे

गैस लीकेज से आस-पास के पौधे तक झुलस गए थे। सड़क पीली पड़ गई थी। इससे लोग दूर तक प्रभावित हुए थे। पुलिस के अनुसार इस फैक्ट्री में पुराना कबाड़ खरीदकर काम में लिया जाता था। हादसे से पहले गैए सिलेण्डर का नॉजल काटा जा रहा था