
Indian Railway General Ticket Rules: ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठने के भी कई नियम है। जनरल कोच में सफर करने के दौरान यात्रियों को इनके बारे में पता होना चाहिए। यात्रियों की सुविधा अनुसार रेलवे अलग-अलग केटेगरी के कोच बनाती है और उसमे फैसिलिटी के हिसाब से टिकट का अमाउंट ज्यादा-कम होता है। जिसमें एसी, स्लीपर और जनरल होते हैं।
रेलवे नियम के अनुसार जनरल कोच में अगर कोई 199 किलोमीटर से कम दूरी तय कर रहा है, तो उसे 3 घंटे से पहले टिकट नहीं लेना चाहिए। ये नियम साल 2016 में लागू किया था, जिसका मकसद कालाबाजरी रोकना था। ऐसा टिकट अमान्य माना जाता है जिसके लिए टीटी आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। अगर 199 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हैं, तो आप सिर्फ 3 घंटे पहले नहीं बल्कि 3 दिन पहले भी जनरल का टिकट ले सकते हैं।
Published on:
22 Jul 2024 03:46 pm
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