
Accused of rape kidnapped 7 years imprisonment
कोटा. धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद जयपुर निवासी संयुक्त शासन सचिव (सार्वजनिक उपक्रम) गोपीराम कुमावत की जमानत अर्जी शनिवार को एससी-एसटी अदालत ने खारिज कर दी।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी प्रताप नगर जयपुर निवासी गोपीराम कुमावत पर आरोप है कि एलएलबी द्वितीय वर्ष में बिना परीक्षा दिए परीक्षक से मिलीभगत कर एक पेपर में 59 अंक प्राप्त कर लिए।
इसके आधार पर अगले वर्ष एक्स स्टूडेंट के रूप में राजकीय विधि महाविद्यालय में प्रवेश लेने का प्रयास किया। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य आर.एस. अग्रवाल ने परीक्षक शांतिलाल जैन व गोपीराम कुमावत के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
मामले में नयापुरा पुलिस ने कुमावत को 30 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगले दिन अदालत में पेश करने पर 13 अप्रेल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कुमावत की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश जमानत पर एससी एसटी अदालत में सुनवाई हुई।
इस दौरान जहां बचाव पक्ष के वकील ने अपने तर्क दिए, वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत दिए जाने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश मुदिता भार्गव ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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