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बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं कराया तो सीज किया शोरूम, व्यापारियों में मचा हडकम्प

यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने पर अब प्रतिष्ठान सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। गुरुवार को निगम ने एक शोरूम को सीज कर दिया गया।

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कोटा

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Deepak Sharma

Dec 05, 2019

kota nagar nigam Ceased showroom due to UD tax.

बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं कराया तो सीज किया शोरूम, व्यापारियों में मचा हडकम्प

कोटा. नगर निगम प्रशासन ने बकाया नगरीय कर (यूडी टैक्स) जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। नोटिस देने के बाद भी यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने पर अब प्रतिष्ठान सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। गुरुवार को निगम ने एक शोरूम को सीज कर दिया गया।

निगम के राजस्व अनुभाग की टीम ने गुरुवार सुबह गुमानपुरा स्थित एक शोरूम को सीज किया। इसका परिणाम यह निकला कि शोरूम मालिक ने दो घंटे बाद दोपहर में यूडी टैक्स की राशि डेढ़ लाख रुपए निगम कार्यालय पहुंचकर जमा करा दी। कर राशि जमा होने के बाद निगम दस्ते ने मौके पर पहुंचकर शोरूम की सीजिंग को हटाया।

निगम उपायुक्त कीर्ति राठौड़ ने बताया कि रेडीमेड कपड़े के प्रतिष्ठान को पूर्व में धारा 130 के तहत यूडी टैक्स जमा कराने के नोटिस दिए थे। कई बार टैक्स जमा कराने का आग्रह किया। अंत में सीजिंग की चेतावनी का सूचना पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि तय मियाद में कर राशि जमा नहीं कराई तो निगम की ओर से प्रतिष्ठान को सीज किया जाएगा, लेकिन प्रतिष्ठान द्वारा कर राशि जमा नहीं कराई गई।

इस पर गुरुवार सुबह राजस्व निरीक्षक विजय अग्निहोत्री के नेतृत्व में टीम गुमानपुरा राय ब्यूटी शोरूम पहुंची और कार्रवाई को अंजाम देते हुए शोरूम को सीज कर दिया। टीम में रियाजुद्दीन, सुमित पंचोली, सुरेश नायक, महेन्द्र सिंह व गजराज शामिल थे।

इनको जमा करवाना होगा
राठौड़ ने नगर निगम सीमा क्षेत्र के ऐसे शोरूम मालिकों, मैरिज गार्डन, होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेन्ट, हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान, मॉल, मार्ट आदि के मालिकों, जिनके संस्थान-प्रतिष्ठान का क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट से अधिक है, वे बकाया यूडी टैक्स जमा करवा दें। उन्होंने आग्रह किया है कि सरकार की ओर से 31 दिसम्बर तक बकाया यूडी टैक्स जमा करवाने पर छूट दी जा रही है, अत: उसका फायदा उठाएं।