
जिला कलक्टर ने मुख्य सड़कों पर बारात निकासी सहित अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया
कोटा. कोरोना के संक्रमण (Corona ) को रोकने, सामाजिक दूरी एवं कोविड-19 के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल के तहत अन्य एहतियाती कदमों की अनुपालना एवं परेशानी मुक्त आवागमन के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-44 के तहत विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है।आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्य सडकों पर बारात की निकासी (प्रोसेशन) मुख्य सडकों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डी.जे. के बजाने और मुख्य सडकों पर सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं समारोह के आयोजन को प्रतिबंधित किया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलेभर में मनरेगा कार्यस्थलों पर जागरूकता के साथ दिलाई शपथ
कोटा. कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए प्रारंभ किए गए विशेष जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को जिले में मनरेगा कार्य में लगे 1 लाख से अधिक श्रमिकों को कोरोना जागरूकता के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी व कोरोना वॉरियर्स की शपथ दिलाई गई। जिला कलक्टर ओम कसेरा ने बताया कि जिले में सभी गांवों में मनरेगा कार्यस्थलों पर लगे श्रमिकों को शुक्रवार को अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण कर उपस्थित सभी श्रमिकों को कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा श्रमिकों को कोरोना जागरूकता के तहत स्वयं के साथ-साथ दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाये रखने एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत को अपने जीवन में शामिल करने के संबंध में शपथ दिलाई गई।
Published on:
26 Jun 2020 08:41 pm
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