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कोटा की नाबालिग बालिका से झालावाड़ में सामूहिक बलात्कार

दो आरोपी गिरफ्तार, एक विधि से संघर्षरत बालक निरुद्धपीडि़ता को बैग दिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गए थे झालावाड़

कोटाMar 08, 2021 / 06:43 pm

shailendra tiwari

कोटा की नाबालिग बालिका से झालावाड़ में सामूहिक बलात्कार

कोटा की नाबालिग बालिका से झालावाड़ में सामूहिक बलात्कार

कोटा. कोटा ग्रामीण पुलिस के एक थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही, विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। आरोपियों ने झालावाड़ में अलग-अलग जगहों पर बलात्कार किया है।

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि 6 मार्च को फरियादी महिला ने ग्रामीण क्षेत्र के एक थाने में रिपोर्ट दी थी कि 25 फरवरी को चौथमल गुर्जर व एक महिला पीडि़ता को मोटरसाइकिल पर बिठाकर बैग दिलाने के नाम पर झालावाड के मामा भांजा चौराहे पर ले गए। यहां चौथमल गुर्जर व महिला ने मिलने वाले 3-4 लडकों को बुलाकर पीडि़ता को उनके पास छोड़ कर आ गए।

आरोपी पीडि़ता को पहले गागरोन किले पर ले गए, फि र वहां से झालावाड़ में किसी कमरे पर ले गए। जहां सामूहिक बलात्कार किया। झालावाड़ व गागरोन में जगह-जगह पर अलग-अलग दिन, अलग-अलग आरोपियों ने पीडि़ता से बलात्कार किया।

आरोपी ही पीडि़ता को घर छोड़ गए
5 मार्च को आरोपी पीडि़ता को झालावाड़ से कोटा जिले में उसके गांव छोड़कर चले गए। 6 मार्च को पीडि़ता ने मां के साथ थाने आकर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश पुलिस उप अधीक्षक प्रमोद शर्मा ने शुरू की।

झालावाड़ में दबोचा
मामला अत्यन्त गंभीर था, ऐसे में एसपी चौधरी ने एएसपी पारस जैन के नेतृत्व में तीन टीम गठित की। घटनास्थल और सभी आरोपी झालावाड़ के थे। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए टीमों को झालावाड़ रवाना किया। पुलिस ने शाहरुख (22)निवासी नला मौहल्ला, राजा खान (20) निवासी खारी बावड़ी झालावाड़ को गिरफ्तार किया। साथ ही, एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।
राजकीय अवकाश के कारण नहीं हो सके बयान
एसपी ने बताया कि सोमवार को पीडि़ता के 164 के बयान के लिए लिंक कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह के निधन के कारण एक दिन का राजकीय शोक तथा अवकाश होने से पीडि़ता के बयान नहीं हो सकें। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीडि़ता के धारा 161 के बयानों के आधार पर पुलिस ने तकनीकी एवं मुखबिरों की सहायता से आरोपियों को पकड़ा है।

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