
rajasthan assembly : MLA ask big question about relocation villages of mukundara reserve
कोटा. विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल में मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत कोर क्षेत्र में आने वाले सात गांवों के विस्थापन का मसला उठा। रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावार ने यह प्रश्न उठाते हुए कहा कि कोटा की लाडपुरा पंचायत समिति के कितने गांव मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत आते हैं। क्या उक्त गांवों को विस्थापित अथवा दूसरी जगह शिफ्ट करना प्रस्तावित है।
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यदि हां, तो गांवों के नामों की सूची मय जनसंख्या सदन की मेज पर रखें। गांवों को कब तक विस्थापित कर मुआवजे का वितरण कर दिया जाएगाा तथा विस्थापितों को क्या-क्या सुविधाऐं देय होंगी व इनके मकान, कृषि भूमि का मुआवजा डीएलसी दर का कितना गुना देय होगा। यदि शिफ्ट करने में देरी हो रही है तो उक्त में से कुछ गांवों में विकास कार्यों पर क्यों रोक लगाई हुई है, विवरण सदन की मेज पर रखें ।
शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने सदन में वन राज्य मंत्री की ओर से बताया कि कोटा जिले के मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत कोर क्षेत्र में आने वाले सात गांवों के लोगों को प्राथमिकता से विस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी। मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व से प्रभावित कोर क्षेत्र के 7 गांवों के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र के विस्थापितों के लिए 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उन्होंने बताया कि केन्द्र से बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई है और इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र से राशि प्राप्त होते ही प्रभावितों को विस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी।
दिलावर के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि टाईगर रिजर्व अंतर्गत कोटा जिले की लाड़पुरा पंचायत समिति के13 गांव क्रमश: लक्ष्मीपुरा, खरलीबावडी, दामोदरपुरा, गिरधरपुरा, रूपपुरा, कोलीपुरा, अखावा, भूखी, चांदबावड़ी, जसपुरा, नयागांव, हरीपुरा, केशोपुरा, मंदरगढ़ एवं रेल आते हैं। 7 गांव टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में आने के कारण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार उनका विस्थापन प्राथमिकता पर प्रस्तावित है। छह गांव भी बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता तथा गांव वालों की सहमति होने पर विस्थापित किए जा सकते हैं।
विस्थापन पैकेज अनुसार विकल्प 1 में एक मुश्त 10 लाख रुपए प्रति परिवार एवं विकल्प 2 में 10 लाख रुपए प्रति परिवार के समतुल्य कृषि भूमि, आवास भूमि एवं निर्माण, सामुदायिक सुविधाएं अधिकारों का निर्धारण एवं प्रोत्साहन देय है। डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा भूमि अधिग्रहण हेतु दिया जाता है। टाईगर रिजर्व में स्थित गांवों में ग्रामीणों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास कार्यों के निर्माण पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।
Published on:
28 Jun 2019 07:34 pm
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