
Birth-Death Certificate Delay Penalty: राजस्थान में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर नियमों में हुए बदलाव को कोटा की दोनों नगर निगमों की ओर से लागू कर दिया गया है। ऐसे में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने में देरी करने पर अब पेनल्टी देनी होगी।
केन्द्र सरकार की अधिसूचना के बाद आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आदेश पर कोटा की दोनों नगर निगमों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नए नियम लागू कर दिए हैं।
जन्म-मृत्यु की सूचना 21 से 30 दिन में रजिस्ट्रार को देने पर 1 रुपए की जगह 20 रुपए विलंब शुल्क देय होगा। एक माह से एक वर्ष के भीतर 50 रुपए और एक वर्ष बाद 100 रुपए विलंब शुल्क देय होगा। पहले साल में 2 रुपए के स्थान पर 20 रुपए शुल्क होगा।
जन्म-मृत्यु के विलंबित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा संस्थाओं की ओर से जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक देरी किए जाने पर अथवा सूचना समय पर नहीं देने पर पूर्व में 50 रुपए की जगह अब 250 और अधिकतम 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी।
Published on:
21 Feb 2025 09:57 am
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