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Crime News : 40 किलो गांजा लेकर कोटा में करने आया था नशे का कारोबार, पर पहले ही धरा गया

विज्ञान नगर पुलिस ने शुक्रवार को आईएल चौराहे पर नाकाबंदी कर 40 किलो गांजा समेत एक जने को गिरफ्तार किया है।

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कोटा . विज्ञान नगर पुलिस ने शुक्रवार को 40 किलो गांजा समेत एक जने को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मुनीन्द्र सिंह ने बताया कि दिन में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से मादक पदार्थ बेचने के लिए कोटा ला रहा है। सूचना पर आईएल चौराहे पर नाकाबंदी करवाई गई। इस दौरान झालावाड़ की तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस जाप्ते ने रोककर कार की तलाशी ली तो डिक्की में स्टेपनी बॉक्स के नीचे लोहे का सांचा बना हुआ था। उसमें 31 पैकेट मिले जिनमें 40 किलो गांजा था। पुलिस ने कार चालक किशोरपुरा थाना क्षेत्र के साजीदेहड़ा निवासी अफसर खान (29) के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। कार जब्त कर ली। सीआई ने बताया कि कार आरोपित की नहीं है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। आरोपित गांजा छत्तीसगढ़ से लेकर कोटा में बेचने के लिए लाया था। उसके खिलाफ पूर्व में दर्ज मुकदमों की भी जानकारी की जा रही है। जांच अनंतपुरा सीआई अनिल जोशी को दी गई है।

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स्मैक तस्कर को 15 साल कठोर कैद : जीआरपी थाना क्षेत्र में करीब एक साल पहले गिरफ्तार स्मैक तस्कर को अदालत ने शुक्रवार को 15 साल कठोर कैद व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जीआरपी के सीआई गंगासहाय शर्मा 15 फरवरी 2017 को प्लेटफॉर्म नम्बर एक पर गश्त व चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान वहां इंदौर निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी। इसके बी-3 कोच के गेट पर एक व्यक्ति बैग लिए खड़ा था। वह पुलिस को देखकर इधर-उधर जाने लगा। इस पर पुलिस ने उसे रोककर बैग की तलाशी ली तो उसके पास से 300 ग्राम स्मैक मिली। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पता नई दिल्ली स्थित नागल राय निवासी आकाश बताया। उसने पुलिस को बताया कि वह सुवासरा से दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। एनडीपीएस अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश माधवी दिनकर ने तस्कर आकाश को दोषी पाए जाने पर 15 साल कठोर कैद व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।