
कोटा. ट्रेन में यात्रा के दौरान कोच से मोबाइल चोरी के मामले में दिए परिवाद का निस्तारण करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना, सदस्य हेमलता विजयवर्गीय एवं हेमेंद्र नारायण द्विवेदी ने डीआरएम कोटा सहित अन्य को आदेश दिया कि वे 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित चोरी गए मोबाइल की क्षतिपूर्ति राशि 12999 रुपए व मानसिक एवं शारीरिक क्षमता 5 हजार रुपए एवं परिवाद व्यय 3 हजार रुपए परिवादी को अदा करें।
नयापुरा आकाशवाणी विनायक विहार शिवांचल रेजिडेंसी निवासी परिवादी डॉ. विवेक सक्सेना ने विपक्षी यूनियन ऑफ इंडिया जरिए डीआएम रेलवे कोटा, थानाधिकारी जीआरपी सवाई माधोपुर थाना, सुरेंद्र कोच अटेंडेंट जरिए डीआरएम रेलवे कोटा के विरुद्ध परिवाद पेश किया था। इसमे ं बताया था कि परिवादी व उसकी पत्नी डॉ. दीपिका जोहरी निजामुद्दीन कोटा स्पेशल सेकंड एसी कोच बी.1 में सीट नंबर 13 पर थे। यात्रा के दौरान 20 जून 2017 को परिवादी का मोबाइल चोरी हो गया। चोरी की रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही जीआरपी थाना सवाई माधोपुर को भिजवाई गई। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 25 जून 2017 को दर्ज की। मोबाइल की कीमत 12999 रुपए थी।मोबाइल चोरी के लिए विपक्षी रेल प्रशासन, जीआरपी तथा उनके कोच अटेंडेंट सुरेंद्र उत्तरदायी हैं।
Published on:
08 Oct 2021 10:21 pm
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