विधायक भरत सिंह के इस्तीफे की अफवाहों से राजस्थान की राजनीति में आया जबरदस्त भूचाल
भूखंड क्रेताओं की व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए नगर विकास न्यास की ओर से ( City development trust ) राज्य सरकार ( Rajasthan government ) की गाइडलाइन के अनुसार नियमों का सरलीकरण किया है। किस्तों में भूखंड क्रय करने वाले आवेदक को 120 दिन में कम से कम 35 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। अधिकतम 180 दिन की अवधि में पूरा भुगतान करना होगा। विभिन्न अंतराल में दी जाने वाली किस्तों की समय अवधि बढ़़ाई भी जा सकेगी। इसके बाद भी पूरी राशि जमा नहीं कराने पर भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद जमा कराई गई राशि में सेे 15 प्रतिशत राशि या जो भी नियमों के अनुसार तय होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा।
कोटा एसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर, पुलिस में मचा हड़कम्प, सुसाइड नोट में मिले चौंकाने वाले कारण
भूखंडों की नीलामी में रुचि घटने के कारण न्यास की ओर से ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले पहले नीलामी की शुरुआती बोली की दरों पर भी 10 से 20 प्रतिशत की कमी की गई थी। न्यास को उम्मीद है कि नियमों में सरलीकरण करने और नीलामी दर घटाए जाने के बाद भूखंड क्रेता आकर्षित होंगे और न्यास की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। न्यास के विशेषाधिकारी आर.डी. मीना ने बताया कि एक साथ राशि जमा कराने वालों को छूट का लाभ मिलने से भूखंड सस्ता मिल जाएगा।