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Kota: न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले जान लें ये जरूरी गाइडलाइन, 1200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, पकड़े गए तो होगी कार्रवाई

Important Guidelines: नववर्ष की पूर्व संध्या को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शहर में होने वाले आयोजनों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई हैं।

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कोटा

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Akshita Deora

Dec 31, 2025

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प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Kota Police On High Alert Mode: नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कोटा शहर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बुधवार को शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, रिसोर्ट और मैरिज गार्डन में होने वाले आयोजनों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। बैठक में आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि कोई भी आयोजक बिना लाइसेंस के शराब उपलब्ध नहीं कराएगा। यदि कोई आयोजक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन होटलों, रिसोर्ट्स और मनोरंजन स्थलों पर नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब परोसी जाएगी, उन्हें अपने ग्राहकों को पहले से ही यह सुनिश्चित करना होगा कि शराब सेवन के बाद वाहन न चलाएं।

आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों को ड्राइवर साथ लाने या टैक्सी का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री पर रहेगी नजर

पुलिस ने यह भी साफ किया है कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री या उपयोग नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो संस्था के मालिक या संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही सभी आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने, आने वाले लोगों की उचित तलाशी लेने, उनके सामान की जांच करने, सभी सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रशिक्षित गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

साउंड सिस्टम भी गाइड लाइन के अनुसार

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजकों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही साउंड सिस्टम का उपयोग करना होगा।

नियमों की अवहेलना पर ध्वनि उपकरण, उससे जुड़े वाहन जब्त किए जाएंगे और राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी शराब की दुकानें, बार और मनोरंजन शो लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही संचालित होंगे।

शहर के 72 स्थानों पर नाकाबंदी

नववर्ष की पूर्व संध्या पर कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में 72 स्थानों पर फिक्स पिकेट लगाए गए हैं। प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक-एक स्थान पर कुल 19 नाकाबंदी पॉइंट बनाए गए हैं।

इसके अलावा 72 दुपहिया मोबाइल गश्ती दल, 15 चेतक मोबाइल, 21 कैट वाहन और 20 कालिका मोबाइल यूनिट शाम से सुबह तक लगातार गश्त करेंगे। शाम 6 बजे से शहर में 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 7 उप अधीक्षक, 20 पुलिस निरीक्षक, करीब 800 पुलिसकर्मी, 200 होमगार्ड और 2 आरएसी कंपनियों के लगभग 150 जवानों सहित कुल करीब 1200 का जाप्ता तैनात रहेगा।