
कोटा . कोटा में पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गवाही दे रहे युवक को इन दिनों हिस्ट्रीशीटर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बदमाश फोन कर फरियादी युवक पर एसपी के खिलाफ गवाही नहीं देने तथा अपने बयान बदलने का दबाव बना रहे हैं। बात नहीं मानने पर हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। धमकी से घबराया फरियादी कोर्ट पहुंचा और सुरक्षा की गुहार लगाई। इस पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस को फरियादी युवक को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया।
एसपी घूसकांड मामले में फरियादी ने आरोपित आईपीएस के नाम से बदमाशों द्वारा उनके पक्ष में बयान देने के लिए धमकाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अदालत ने आरोपित से जवाब मांगा है। साथ ही फरियादी के बयान होने तक उसे सुरक्षा मुहैया कराने के पुलिस को आदेश दिए हैं। अब इस मामले में 23 दिसम्बर को सुनवाई होगी। दो लाख रुपए के एसपी घूसकांड मामले की सुनवाई विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण में चल रही है। इस मामले में बुधवार को फरियादी व गवाह अंसार अली के बयान होने थे।
सुनवाई के दौरान आरोपित कोटा शहर के तत्कालीन एसपी व आईपीएस सत्यवीर सिंह व निसार अहमद भी मौजूद थे। जबकि एक अन्य आरोपित फरहीन की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इसी दौरान अंसार की ओर से अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें कहा कि बिल्लू अबरेज नाम के आरोपित उन्हें आए दिन धमकियां दे रहे हैं। वे सत्यवीर सिंह के पक्ष में बयान देने का दबाव बना रहे हैं। बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
दो लाख की रिश्वत में 2014 में हुई कार्रवाई
फरियादी छावनी निवासी अब्दुल मतीन व अंसार अली ने जमीन के एक मामले में कोटा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आईपीएस सत्यवीर सिंह के नाम से करीब दो लाख रुपए घूस मांगने की शिकायत एसीबी जयपुर में दी थी। एसीबी ने मई २०१४ में छापा माकर सत्यवीर सिंह और मध्यस्थ दम्पती निसार अहमद व फरहीन को गिरफ्तार किया था। एसीबी ने जांच में दोषी पाए जाने पर तीनों के खिलाफ चालान पेश किया था। सत्यवीर व फरहीन की सुप्रीम कोर्ट व निसार की हाईकोर्ट से जमानत हुई थी। आरोप तय होने के बाद यह मामला गवाही की स्टेज पर है।
अधूरे रहे बयान
सहायक निदेशक अभियोजन एहसान अहमद ने बताया कि अंसार के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने एसपी को उन्हें बयान होने तक सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इधर बुधवार को अंसार के बयान भी हुए, लेकिन वह अधूरे रहे। अब इस मामले में २३ दिसम्बर को सुनवाई होगी। इधर सूत्रों के अनुसार अंसार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर अदालत ने सत्यवीर सिंह से इस संबंध में जवाब मांगा है। जिन्हें २३ दिसम्बर को सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने को कहा गया है।
Updated on:
21 Dec 2017, 9:47 AM IST
Published on:
21 Dec 2017, 9:40 AM IST
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