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बकायादारों के आगे बिजली कंपनियों ने ‘हथियार’ डाले

कर्ज तले दबी राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियां, बकायादार उपभोक्ताओं से बिजली खपत की राशि नहीं वसूल पा रही।

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Shailendra Tiwari

Dec 12, 2016

15 दिसम्बर तक बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर पेनल्टी व ब्याज 100 फीसदी माफ

कर्ज तले दबी राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियां, बकायादार उपभोक्ताओं से बिजली खपत की राशि नहीं वसूल पा रही। बिजली कंपनियों ने एेसे उपभोक्ताओं पर अपना अंतिम हथियार भी आजमा लिया।

उनके बिजली कनेक्शन काट दिए, लेकिन फिर भी बकाया जमा नहीं हुआ। इसके बाद बिजली कंपनियों को एेसे उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरा तरीका अपनाया। एमनेस्टी योजना लागू कर 30 नवम्बर तक एक मुश्त बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में 100 फीसदी छूट दे दी।

जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन 1 दिसम्बर से बकायादार उपभोक्ताओं पर सख्ती दिखाने की घोषणा कर चुका था, लेकिन एक बार फिर तीनों बिजली कंपनियों ने इन बकायादारों के आगे हथियार डाल दिए। एमनेस्टी योजना की अवधि 15 दिन के लिए और बढ़ा दी। अब 15 दिसम्बर तक बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि जमा कराई जा सकती है।

31 मार्च 2015 के बाद कटे कनेक्शनों पर भी लागू

ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि बिजली की बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण 31 मार्च 2015 तक या उससे पूर्व सभी श्रेणियों के कटे विद्युत कनेक्शन के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ही बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि जमा कराने के लिए यह योजना लागू की हुई थी, जिन्होंने गत 5 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया।

अब इस योजना का लाभ घरेलू एवं कृषि श्रेणी के नियमित उपभोक्ताओं के साथ ही इन दोनों श्रेणियों के कटे हुए कनेक्शन के विद्युत उपभोक्ता भी उठा सकते हैं, चाहे उनके कनेक्शन 31 मार्च, 2015 के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण कट गए हों, लकिन इन दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा और इनको किश्तों में भुगतान की सुविधा नहीं होगी।

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