6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजस्थान में परिवहन विभाग की नई योजना, कंडम वाहन के मालिकों को मिलेगी विशेष छूट

Transport Department New Scheme : राजस्थान परिवहन विभाग ने कंडम हो चुके वाहनों के मालिकों को राहत देने के लिए नई एमनेस्टी योजना शुरू की है।

2 min read
Google source verification
Rajasthan Transport Department New Scheme Condemned Vehicles Owners Special Ddiscount

Transport Department New Scheme : राजस्थान परिवहन विभाग ने कंडम हो चुके वाहनों के मालिकों को राहत देने के लिए नई एमनेस्टी योजना शुरू की है। यदि वाहन मालिक के पास कंडम प्रमाण पत्र है तो उन्हें बकाया टैक्स और पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य उन वाहनों का निस्तारण सुनिश्चित करना है, जो अब सड़क पर चलने योग्य नहीं हैं।

आरसी परिवहन विभाग में सरेंडर करें

आरटीओ मनीष शर्मा ने वाहन मालिकों से अपील की है कि यदि उनके वाहन कंडम हो चुके हैं तो वे अपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) परिवहन विभाग में सरेंडर करें। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वे बकाया टैक्स और पेनल्टी से पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे। इस निर्णय से वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और बेकार वाहनों की संख्या में कमी आएगी।

पूरी छूट का लाभ कैसे मिलेगा?

पहले वाहन मालिकों को कंडम वाहन के टैक्स और पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब यदि वे कंडम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें पूरी छूट मिलेगी। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है, जिन्होंने अपने वाहन का उपयोग बंद कर दिया है, लेकिन कानूनी रूप से टैक्स और जुर्माने का सामना कर रहे थे।

यह भी पढ़ें :राजस्थान में वन विभाग में जूनियर की बल्ले-बल्ले, मिला पदोन्नति का तोहफा, TSP के सीनियर को ठेंगा!

पर्यावरण, स्वच्छता की दिशा में कदम

इस योजना से वाहन मालिकों को वित्तीय राहत मिलने के साथ ही पुराने और अनुपयोगी वाहनों के उचित निस्तारण में भी मदद मिलेगी। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि सड़कों पर बेकार वाहनों की संख्या भी घटेगी। परिवहन विभाग का उद्देश्य बेकार और कंडम वाहनों को हटाकर स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इससे न केवल सड़कों पर गाड़ियों का बोझ कम होगा, बल्कि लोग कानूनी रूप से अपने पुराने वाहनों से छुटकारा भी पा सकेंगे।

यह भी पढ़ें :खुशखबर, कोटा में टनल-1 के खुदाई का काम पूरा, जनवरी 2026 से सिर्फ 12 घंटे में होगा दिल्ली-मुम्बई का सफर

प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

  • वाहन की पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) परिवहन विभाग में सरेंडर करनी होगी।
  • विभाग से कंडम प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद बकाया टैक्स और पेनल्टी से छूट मिल जाएगी।
  • आवश्यक दस्तावेज में वाहन की पहचान, कंडम प्रमाण पत्र और अन्य वैध प्रमाण शामिल होंगे।