
Rape a Teenage Girl : पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-चार कोटा ने किशोरी से बलात्कार के आरोपी को पीडि़ता सहित अन्य गवाहों के पक्षद्रोही होने के बावजूद दोषी करार दिया और 20 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 20 मार्च 21 को फरियादिया ने एक लिखित रिपोर्ट कोटा जिले के एक पुलिस थाने में दी थी। इसमें बताया था कि वह पांच बहने हैं। 19 मार्च 2021 की रात सभी बहनें व पिता सो गए थे। देर रात पिता उठे तो उसकी 17 वर्षीय बहन पीडि़ता घर पर नहीं थी। उसकी तलाश की, लेकिन नहीं मिली। उन्हें शक है कि पीडि़ता बहन को दिलखुश बहला फुसला कर ले गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया अनुसंधान
इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के बाद आरोपी दिलखुश के विरुद्ध बलात्कार सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पक्ष की ओर से 20 गवाहों के बयान लेखबद्ध तथा 31 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
Published on:
10 Jan 2024 01:30 am
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