
फाइल फोटो-पत्रिका
कोटा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की कानूनी परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में कोटा की कंज्यूमर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सलमान खान को 20 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों की जांच फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) से कराने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।
यह आदेश शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले में परिवादी राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता और भाजपा नेता इंद्रमोहन सिंह हनी ने कोर्ट के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि सलमान खान की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत वकालतनामा और जवाब पर किए गए हस्ताक्षर असली प्रतीत नहीं होते। आशंका जताई गई कि ये हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाए जा सकते हैं। इस पर अदालत ने आपत्ति को गंभीरता से लेते हुए हस्ताक्षरों की वैज्ञानिक जांच कराने का फैसला किया।
कोर्ट ने नोटरी करने वाले व्यक्ति को भी निर्देश दिए हैं कि वह अपना शपथ पत्र और संबंधित सभी रिकॉर्ड अगली सुनवाई में पेश करे। वहीं, परिवादी पक्ष ने दावा किया कि उन्होंने जोधपुर जेल, विभिन्न अदालतों और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड से सलमान खान के पुराने हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज जुटाए हैं। इन पुराने हस्ताक्षरों की तुलना कोर्ट में जमा दस्तावेजों से करने पर स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।
पूरा मामला 4 नवंबर 2025 को कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में दायर की गई एक शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में राजश्री पान मसाला के विज्ञापन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। आरोप है कि कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान ‘केसर युक्त इलायची’ और ‘केसर युक्त पान मसाला’ जैसे नामों से उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इतनी महंगी सामग्री का कम कीमत वाले पाउच में होना संभव नहीं है। परिवादी ने दलील दी कि जब केसर की कीमत लाखों रुपये प्रति किलो है, तो कुछ रुपये के पाउच में केसर होने का दावा भ्रामक है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञापनों से युवा वर्ग भ्रमित होता है और उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की ओर धकेला जा रहा है। अब सभी की निगाहें 20 जनवरी की सुनवाई और FSL रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर सलमान खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
Updated on:
26 Dec 2025 06:08 pm
Published on:
26 Dec 2025 05:49 pm
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