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ललितपुर. 28 days paid leave to corona affected employees in up. निजी क्षेत्र के कोरोना (coronavirus in up) संक्रमित कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर हैं। अब औद्योगिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों या कारखानों के कामगार को कोरोना संक्रमित होने पर इलाज कराने या आइसोलेशन में रखे जाने पर उनके नियोजकों उन्हें 28 दिन का वेतन व अवकाश देंगे। ललितपुर में सहायक श्रम आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि इसपर अपर मुख्य सचिव, यूपी शासन द्वारा उन्हें निर्देश मिले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा तभी होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी.पी. अग्रहरि ने बताया गया कि ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द हैं, उनके कर्मचारियों कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिये उनके मालिकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसी समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों जहां दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिये केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।
उन्होंने कहा कि अगर इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कोई शिकायत कार्यालय को मिलती है, तो सम्बन्धित दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, कारखानों के मालिकों के विरूद्ध सुसंगत श्रम अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
Published on:
28 Apr 2021 07:46 pm
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