
Tilak Yadav during Police Custody
ललितपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष तिलक यादव पर बड़ी कार्यवाही हुई है । गैंगस्टर एक्ट में पूर्व जिला अध्यक्ष तिलक यादव उनकी पत्नी एवं उनके पुत्र की सभी चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं । उक्त कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई है। गैंगस्टर के आरोपी पूर्व सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश मंगलवार को जारी हो गए। तिलक यादव उनकी पत्नी और पुत्र के नाम सभी चल अचल संपत्तियां अब जल्द ही कुर्क होंगी। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म सहित करीब चार दर्जन से अधिक संगीन मामले उन पर दर्ज हैं।
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पुलिस अधीक्षक की आख्या दिनांक 13 सितंबर के साथ प्राप्त थानाध्यक्ष जखौरा की आख्या दिनांक 2 सितंबर का अवलोकन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया। जिसमें थानाध्यक्ष जखौरा ने अपनी आख्या में कहा कि अभियुक्त पूर्व सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव पुत्र गोकुलदास निवासी बैंक कॉलोनी सिविल लाइन जो कि मूल निवासी थाना जाखलौन के अंतर्गत ग्राम सेदपुरा का रहने वाला है।
पुलिस आख्या में यह भी बताया गया है कि उक्त तथाकथित शातिर अपराधी एक संगठित गिरोह बनाकर अपने भाई सक्रिय सदस्यों के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। गैंग लीडर तिलक यादव समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहता है इस कारण समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 1 के अंतर्गत यह शातिर अभियुक्त है, इस अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की गई थी । अब इनकी इनकी पत्नी तथा पुत्र की चल अचल संपत्ति कुर्क की जाती है । शातिर अपराधी तिलक यादव पर 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट डकैती गैंगस्टर मारपीट जानलेवा हमला साजिस आदि रचने के आरोप हैं।
पुलिस की आख्या में यह भी बताया गया है कि, शातिर तिलक द्वारा अपने गैंग के सक्रिय साथियों मिलकर जनता में भय का माहौल कायम करते हैं, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं। तिलक यादव अपनी पत्नी सुशीला यादव और पुत्र धनंजय यादव के नाम अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 1 करोड़ 88 लाख से अधिक की चल अचल संपत्तियों को कुर्क किए जाने के आदेश दिए हैं। उक्त सभी संपत्तियों में रिहायशी इलाके में मकान जमीन गाड़ियां एवं बैंक की रकम भी शामिल है।
Published on:
13 Sept 2022 07:18 pm
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