
एक बदमाश की आपराधिक गतिविधियों के कारण उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 6 माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था लेकिन बदमाश ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन किया और किसी वारदात को अंजाम देने की नियत से जनपद के ही सीमा में चहल कदमी कर रहा था । जिसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस को मिली और सूचना के आधार पर पुलिस ने शातिर बदमाश को दबोच कर गुंडा अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना जाखलौन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चौसा निवासी संजय लोधी पुत्र रतन लोधी शातिर बदमाश है। जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 6 माह के लिएजनपद से बाहर का रास्ता दिखाया गया था ताकि जनपद के इलाके में शांति व्यवस्था कायम की जा सके और लोग आराम से रह सके। वहीं बदमाश जिला मजिस्ट्रेट की जिला बदर की कार्यवाही के बावजूद बदमाश अपने ही इलाके में चहलकदमी कर लोगों में डर की भावना उत्पन्न कर रहा था।
जब वह इलाके में चहल कदमी कर रहा था तभी किसी ने उक्त मामले की सूचना थाना जाखलौन पुलिस को दी । मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना जाखलौन पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर बृजेश कुमार सिंह ने गांव में ही छापामार कार्यवाही की और शातिर बदमाश संजय लोधी को धर दबोचा । जिसके बाद थाना जाखलौन पुलिस ने छात्र बदमाश के खिलाफ 3/10 उत्तर प्रदेश गोंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है।
Published on:
09 Oct 2022 05:33 pm
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