
विजय माल्या को लगा एक और झटका, जब्त होगी बैंगलुरु की संपत्ति
नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को तगड़ा झटका देते हुए उसकी बैंगलुरु की संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने ये आदेश FERA कानून का उल्लंघन करने के मामले में दिया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक अर्जी दाखिल किया था जिसपर कोर्ट ये आदेश जारी किया है। ईडी ने अपनी अर्जी में कहा कि विजय माल्या को समन जारी किए गए उनके ऑफिस और घर पर नोटिस भी लगाए गए, यहां तक मीडिया में विज्ञापन तक दिए गए। उसके बावजूद वो कोर्ट में पेश नहीं हुए।
ऐसे किया नियमों का उल्लंघन
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि माल्या पर 1996, 1997 और 1998 में लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को दो लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। ईडी के मुताबिक माल्या ने ये रकम रिजर्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के दिए थे जो फेरा के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है।
6000 करोड़ से अधिक के लोन का मामला
आपको बता दें कि पिछले महीने सीबीआई ने भी कहा था वो विजय माल्या के खिलाफ एक महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर सकती है। जिसमें विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋण से जुड़े बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले में आरोपी बना सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले 17 बैंक के समूह ने किंगफिशर को दिए गए 6,000 करोड़ से अधिक के ऋण मामले में यह सीबीआई की ओर से दाखिल किया जाना वाला पहला आरोपपत्र होगा।
Updated on:
11 Oct 2018 03:19 pm
Published on:
11 Oct 2018 03:13 pm
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