
SEBI fined Reliance, Mukesh Ambani for 'business disturbances'
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील को झटका देते हुए रोक लगा दी है। सेबी की ओर से इस डील को मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद अमेजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई और कंपनी ट्रिब्यूनल को अगले आदेश तक किसी तरह की मंजूरी देने से रोक लगा दी थी। वहीं कोर्ट ने किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल को याचिका पर लिखित बयान देने को कहा है। आपको बता दें कि अमेजन और रिलायंस के बीच देश के रिटेल कारोबार पर कब्जा करने की होड़ लगी है।
क्या है मामला
सेबी की ओर से कुछ शर्तों के साथ रिलायंस फ्यूचर डील को मंजूरी प्रदान की थी। आरआईएल की सब्सिडीयरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल एंड होलसेल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग बिजनेस को खरीदने का 24,713 करोड़ में सौदा किया था। खास बात तो ये है कि फ्यूचर रिटेल की पहले से सहयोगी अमेजन की ओर से इस डील पर अपना विरोध दर्ज किया था।
कोर्ट में लगाई थी गुहार
अमेजन ने सिंगापुर कोर्ट से लेकर सेबी और देश के बाकी न्यायालयों पर माथा टेका। दिल्ली हाईकोर्ट में फ्यूचर रिटेल को राहत मिली। हाईकोर्ट ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के बीच हुई डील को यथास्थिति बनाए रखने वाले आदेश खारिज कर दिया। दोनों भारत के एक ट्रिलियन रिटेल मार्केट पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
Updated on:
22 Feb 2021 02:59 pm
Published on:
22 Feb 2021 02:54 pm
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