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PNG Rule: अब इन लोगों के LPG सिलेंडर बंद हो जाएंगे? सरकार की नई नीति से क्या हो सकता है बदलाव

PNG Rule: PNG को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का बड़ा कदम, पाइपलाइन वाले इलाकों में LPG सप्लाई पर असर संभव

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भारत

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Nikhil Parmar

Mar 27, 2026

PNG Mandatory Rule

PNG Mandatory Rule| Image Source: ChatGpt

PNG Rule: देश में गैस के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के अनुसार अब ऐसे इलाके, जहां सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा दे रखी है, वहां के घरों को LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद की जा सकती है। इससे देश में गैस के उपयोग के लिए पाइपलाइन नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा और खाना पकाने के एक ही तरीके पर निर्भरता कम होगी।

LPG Supply India: LPG सप्लाई कब बंद होगी?

नए नियम के अनुसार, ऐसे घर जिनमें PNG की सुविधा मौजूद है, उन्हें तीन महीने के भीतर PNG से कनेक्शन लेकर उसका उपयोग शुरू करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उस पते पर LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। अगर किन्हीं तकनीकी कारणों से PNG कनेक्शन देना संभव नहीं है, तो ग्राहक एजेंसी से NOC जारी करवा सकता है। और ऐसे मामलों में LPG सप्लाई जारी रहेगी।

LPG PNG Switch: LPG से PNG की ओर बदलाव क्यों?

सरकार ने हाल की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। गवर्नमेंट का फोकस अब PNG को बढ़ावा देने पर है, क्योंकि इसमें ज्यादातर समय पाइपलाइन के जरिए लगातार गैस सप्लाई मिलती है। जिससे लोगों को सिलेंडर की परेशानी से राहत मिल सकती है। इससे बार-बार सिलेंडर भरवाने की जरूरत खत्म हो जाती है। साथ ही यह सिस्टम लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित माना जा रहा है।

PNG Connection Rules: नए नियमों में क्या है?

  • पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी अब तय समय में देनी होगी
  • तय समय में मंजूरी नहीं मिली, तो उसे स्वतः मंजूर माना जाएगा
  • रिहायशी इलाकों में PNG कनेक्शन के लिए 3 दिन में अनुमति और 48 घंटे में कनेक्शन देने का लक्ष्य
  • अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर रोक
  • पाइपलाइन ऑपरेटर्स को मंजूरी मिलने के 4 महीने के अंदर काम शुरू करना होगा।

आम लोगों पर क्या असर होगा?

इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जहां PNG पहले से उपलब्ध है। उन्हें अब धीरे-धीरे LPG से PNG की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन है, वो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह नए नियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण का आदेश 2026' के तहत लागू की गई है।