
31 मार्च तक अगर नहीं करवाया ये बड़ा काम, तो आपका Aadhaar Card हो जाएगा डीएक्टीवेट, तगड़ा जुर्मामा भी लगेगा
लखनऊ. आज की तारीख में आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है। पूरे देश और उत्तर प्रदेश में भी बैंकिंग व्यवस्था से लेकर सरकारी कामकाज में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब सरकार के नये नियमों के मुताबिक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाना भी बेहद आवश्यक है। पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिन्होंने भी अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया वह 31 मार्च 2021 तक जरूर करा लें।
लगेगा तगड़ा जुर्माना
लखनऊ स्थित यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय (UIDAI Aadhaar Regional Office) के अधिकारी के मुताबिक अगर आपने 31 मार्च 2021 तक अपने आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं कराया तो ये आपके लिए काफी भारी पड़ सकता है। आखिरी तारीख बीतने के बाद आपके आधार कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है। जब आप डिएक्टीवेट कार्ड को एक्टीवेट कराने जाएंगे तो आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। आपको बता दें कि अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है।
ऐसे करवाएं पैन और आधार कार्ड को लिंक
Aadhaar Card को PAN Card से लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। इसमें आधार लिंक ऑप्शन चुनें और और मांगी गई जानकारी को भरें। इसके बाद प्रोसेस को पूरा कर दें। इतना करते ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। आप मैसेज के जरिए भी आदार और पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN और इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें। इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें। इस तरीके से भी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।
Published on:
03 Mar 2021 11:50 am
