
बिना परीक्षा दिए ही आगामी कक्षा में प्रमोट होंगे आठवीं तक के सभी छात्र, ऐसे मिलेंगे अंक
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर योगी सरकार ने प्रदेश के छात्रों के बचाव के लिए सभी स्कूल-कॉलेज की 2 अप्रैल तक के लिए छुट्टियां कर दी हैं। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से संबद्ध सभी परिषदीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों की परीक्षाओं को भी निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इन स्कूलों में आठवीं तक की परीक्षाओं को निरस्त करते हुए सभी छात्र-छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगले क्लास में प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिया हैं। बता दें कि आगामी सत्र 1 अप्रेल से शुरू होगा, ऐसे में वे नए सत्र को देरी से शुरू नहीं करना चाहते। नया सत्र समय पर शुरू हो इस कारण यह निर्णय किया गया है।
इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से संबद्ध सभी स्कूलों में एक अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है। पहले कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 16 से 22 मार्च के बीच होनी थी, जिन्हें बढ़ाकर 23 से 28 मार्च कर दिया गया था। लेकिन कोरोना के खौफ को देखते हुए सरकार ने सभी विद्यालयों को दो अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किया है। जिसके कारण विद्यार्थियों की परीक्षाएं इस सत्र में नहीं हो पाएंगी। यूपी के परिषदीय स्कूलों के 1.60 करोड़ से अधिक छात्र व छात्राएं हैं।
एवरेज मार्किंग देकर किया जाएगा प्रमोट
बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इन स्कूलों में आठवीं तक की परीक्षाओं को निरस्त करते हुए सभी छात्र-छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगले क्लास में प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिया हैं। ऐसे में कई निजी स्कूलों ने निर्णय किया है वे आगामी सत्र को देर से शुरू नहीं करेंगे, इसके लिए स्कूलों ने निर्णय किया है कि आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को एवरेज मार्किंग देकर आगामी कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। ताकि अप्रैल में शुरू होने वाला नया सत्र समय से चल सके। साथ ही विद्यार्थियों का भी नए सत्र में नुकसान होने से बच जाएगा।
अनुपालन न करने पर होगी कार्रवाई
शासन की अपर मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा के महानिदेशक को स्कूलों को बंद रखने और विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए है। साथ ही अधिकारियों को सख्ती से इन आदेशों की अनुपालना करने के कड़े निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी तरह की कोई लापरवाही न की जाए। यह आदेश राजकीय, एडेड और सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में लागू होंगे। अगर कोई इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
18 Mar 2020 03:55 pm
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