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लखनऊ

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ता रोके जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

(Coronavirus in UP) वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में महंगाई भत्ता (DA) और मंहगाई राहत रोके जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल की गई है।

लखनऊJun 23, 2020 / 05:31 pm

नितिन श्रीवास्तव

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ता रोके जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ता रोके जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

प्रयागराज. वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत रोके जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सरकार के महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों में काफी रोष भी है और वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

 

सरकार को जारी किया नोटिस

आपको बता दें अनिल कुमार और सुरेंद्र राही की ओर से दाखिल इस याचिका में यूपी सरकार की तरफ से जारी मुख्य सचिव के आदेश को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअशल कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2020 से जून 2021 तक के भुगतान पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद प्रदेश की योगी सरकार ने भी केंद्र की राह पर चलते हुए राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सरकार के महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों में काफी रोष भी है।

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