सरकार को जारी किया नोटिस
आपको बता दें अनिल कुमार और सुरेंद्र राही की ओर से दाखिल इस याचिका में यूपी सरकार की तरफ से जारी मुख्य सचिव के आदेश को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअशल कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2020 से जून 2021 तक के भुगतान पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद प्रदेश की योगी सरकार ने भी केंद्र की राह पर चलते हुए राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सरकार के महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों में काफी रोष भी है।