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ऑक्सीजन लगी वैन का 10 किमी का किराया होगा एक हजार रुपए, इससे अधिक वसूला तो सीधे जेल, सरकार ने तय की दर

locationलखनऊPublished: May 08, 2021 12:51:30 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

प्रशासन ने तय की Ambulance की दरें, इससे अधिक वसूलने पर होगी कार्रवाई
 

Ambulance Rates Fixed

Ambulance Rates Fixed

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona Virus) को लेकर गंभीर है। दिन प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित मरीजों के नए मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन (Oxygen) और बेड की कमी मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। उधर, एंबुलेंस चालक भी मरीजों को भर्ती करने के नाम पर मनमाना किराया वसूल रहे हैं। एंबुलेंस चालकों की इस कालाबाजारी को रोकने के लिए लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें श्रेणीवार एंबुलेंस की दरों को निर्धारित किया गया है। निर्धारित दरों के साथ ही अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत के लिए नंबर भी जारी किया गया है। निर्धारित धनराशि से अधिक राशि लेने पर वाहन स्वामी या वाहन चालक को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और महामारी कोविड विनियमवाली 2020 के तहत सजा मिलेगी। निर्धारित दरें प्रत्येक ट्रिप और सवारी के अनुसार ही तय होगी।
ऑक्सीजन लगी वैन का किराया

डीएम अभिषेक प्रकाश ने एंबुलेंस चालकों की मनमानी को रोकने के लिए एंबुलेंस के किराए को निर्धारित किए हैं। इन एंबुलेंस को अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है और इसी आधार पर रुपये तय किए गए हैं। मसलन, ऑक्सीजन लगी वैन का 10 किमी का किराया एक हजार रुपये होगा। अगर एंबुलेंस को 10 किमी से ज्यादा दूर जाना है, तो प्रति किमी 100 रुपये किराया बढ़ा सकते हैं।
ऑक्सीजन युक्त वैन का किराया

जो एंबुलेंस ऑक्सीजन युक्त है वह 10 किमी के लिए 1500 रुपये से अधिक चार्ज नहीं कर सकते। अगर 10 किमी से ज्यादा दूर जाना है तो प्रति किमी 100 रुपये से किराया बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह जिन एंबुलेंस में वेंटिलेटर सपोर्ट और बाईपैप लगे हो, वह 10 किमी के लिए 2500 रुपये ही लेंगी। 10 किमी से आगे जाने के लिए 200 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया जाएगा।
वापसी का नहीं देना होगा किराया

डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा है कि मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के बाद उसके तीमारदारों को वापसी का एंबुलेंस का किराया नहीं देना होगा। यह निशुल्क होगा। अगर नियमों को ताख पर रखकर कोई एंबुलेंस कर्मी मनमानी वसूली करता है, तो उसकी शिकायत 112 नंबर या 9454405155 नंबर पर की जा सकती है।
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