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Eid-ul-Adha 2026: UP में बकरीद की छुट्टी का कन्फ्यूजन खत्म, सरकार ने 28 मई को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश

बकरीद (Bakrid) की छुट्टी को लेकर CM योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक, अब उत्तर प्रदेश में बकरीद (Eid al-Adha) की छुट्टी 28 मई को रहेगी।

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लखनऊ

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Vinay Shakya

May 26, 2026

Bakrid 2026 holiday

UP में 28 मई को होगी बकरीद की छुट्टी (Image: Patrika)

Eid al-Adha 2026: उत्तर प्रदेश में बकरीद (ईद-उल-अजहा) की छुट्टी का कन्फ्यूजन अब खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने आधिकारिक रूप से छुट्टी की तारीख संशोधित कर 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। पहले सरकारी कैलेंडर में 27 मई की तारीख तय थी, लेकिन चांद दिखने पर तारीख बदल गई। सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रमुख सचिव एसबीएस रंगा राव ने आदेश जारी करके इसकी जानकारी दी है।

27 मई की छुट्टी रद्द, 28 मई को अवकाश

मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रमुख सचिव एसबीएस रंगा राव ने आदेश जारी करके बकरीद की छुट्टी के संबंध में जानकारी दी है। रंगा राव ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2026 के अवकाश कैलेंडर में क्रमांक-12 पर 27 मई (बुधवार) को बकरीद की छुट्टी घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश में बकरीद 28 मई (गुरुवार) को मनाई जाएगी, इसलिए 27 मई की छुट्टी को रद्द करते हुए 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

इस आदेश के तहत 28 मई को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक और अन्य सार्वजनिक संस्थान बंद रहेंगे। जारी आदेश में कहा गया कि 17 नवंबर 2025 की विज्ञप्ति संख्या-671/3-2025-39(2)/2016 को संशोधित माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बकरीद की छुट्टी को लेकर जारी संशोधित आदेश की प्रतिलिपि सभी प्रमुख विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, उच्च न्यायालय, आरबीआई और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।

सीएम योगी का आदेश- सड़क पर नहीं होगी नमाज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 मई को कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक में बकरीद को लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बकरीद पर सार्वजनिक स्थलों या सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नमाज केवल परंपरागत निर्धारित स्थलों पर ही पढ़ी जाएगी। किसी भी स्थिति में सड़क मार्ग अवरुद्ध नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी।

कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही की जाएगी। किसी भी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। साथ ही कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। खुले में मांस की बिक्री और अवैध स्लॉटर हाउसों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है।

सरकार का संदेश- शांतिपूर्ण तरीके से मनाए त्योहार

योगी आदित्यनाथ सरकार ने संदेश दिया है कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण व व्यवस्थित तरीके से मनाया जाए। योगी सरकार ने पहले भी त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। इस बार भी सख्ती से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या विवाद न हो। सरकारी आदेश के मुताबिक, अब यूपी में 28 मई को बकरीद की छुट्टी होगी।