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बेटियों के लिए खास योजना, जन्म के बाद पढ़ाई व शादी तक का खर्च उठाएगी सरकार, जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन

Bhagyalakshmi Yojana भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों में बच्चियों के जन्म के तुरंत बाद परिवार को 5100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। जिससे कि बच्ची का लालन-पालन सही तरह से हो सके। इसी के साथ बच्ची के जन्म के तुरंत बाद ₹50000 का बांड सरकार की ओर से भरा जाएगा, जो बेटी की 21 वर्ष की आयु में 200000 हो जाएगा और सरकार 200000 का भुगतान परिवार को करेगा। जिससे परिवार अपनी बेटी की शादी या पढ़ाई पर खर्च कर सकता है।

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लखनऊ

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Prashant Mishra

Apr 16, 2022

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Bhagyalakshmi Yojana उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए व परिजनों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खास योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भाग्यलक्ष्मी (Bhagyalakshmi Yojana) नाम से योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत घर में बच्ची के जन्म लेने के बाद से उसकी पढ़ाई यहां तक शादी तक का खर्च सरकार उठाएगी।

योजना के लाभ

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों में बच्चियों के जन्म के तुरंत बाद परिवार को 5100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। जिससे कि बच्ची का लालन-पालन सही तरह से हो सके। इसी के साथ बच्ची के जन्म के तुरंत बाद ₹50000 का बांड सरकार की ओर से भरा जाएगा, जो बेटी की 21 वर्ष की आयु में 200000 हो जाएगा और सरकार 200000 का भुगतान परिवार को करेगा। जिससे परिवार अपनी बेटी की शादी या पढ़ाई पर खर्च कर सकता है। इसी के साथ बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर ₹3000 की आर्थिक सहायता की जाएगी। वहीं, कक्षा आठ में पहुंचने पर ₹5000 की सहायता की जाएगी। कक्षा 10 में ₹7000 की सहायता की जाएगी। 12वीं कक्षा में पहुंचने पर बेटी की ₹8000 से आर्थिक सहायता की जाएगी। बेटी की पढ़ाई पर सरकार कुल ₹23000 खर्च करेगी।

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शर्तें

यूपी सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार को बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। यानी कि परिवार की आय सालाना 200000 से अधिक न हो। जिन परिवारों की आय 200000 से अधिक नहीं है वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है जैसे कि इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। वहीं, योजना का लाभ प्राप्त करने वाली बेटी को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करनी होगी। परिजन बेटी की शादी 18 वर्ष पहले नहीं कर सकते हैं।

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