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लखनऊ. पहली पत्नी होते हुए भी दूसरा निकाह करने एक पर मुस्लिम युवक पर देश में पहली बार एफआईआर दर्ज होने का मामला सामने आया है। युवक पर एफआईआर लखनऊ के आशियाना थाने में दर्ज हुई है। आरोप है कि उसने एक निकाह करने के बाद दूसरा निकाह किया। आरोप लगाने वाली लड़की ने युवक के दबाव में धर्म परिवर्तन तक कर लिया था। इसके बाद भी जब युवक ने उसे धोखा दिया, तो लड़की कोर्ट पहुंच गई।
ईसाई लड़की का धर्म परिवर्तन करा की शादी
राजधानी के आशियाना थाने में कानपुर के महबूब हैदर पर एक निकाह के बावजूद दूसरा निकाह करने का केस दर्ज हुआ है। पीड़ित पक्ष के वकील का दावा है कि देश में पहली बार दो निकाह करने पर किसी मुस्लिम युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल साल 2015 में कैसरबाग की रहने वाली 38 साल की विधवा ईसाई धर्म की पीड़िता की मुलाकात कानपुर के महबूब हैदर से हुई थी। पीड़िता के सामने महबूब ने खुद को अविवाहित बताया। इसके बाद उसने पीड़िता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। पीड़िता ने धर्म अलग-अलग होने की बात कहीं, तो हैदर ने कहा कि वह सभी धर्म को एक समान मानता है। इस पर दोनों की आगे चलकर सहमति बन गई।
शादी नहीं कराया निकाह, दबाव में हुआ धर्म परिवर्तन
पीड़िता के शिकायत के मुताबिक कुछ समय बाद हैदर ने उससे शादी करने के लिए कहा। इसके बाद आशियाना कॉलोनी के सेक्टर एल, एडीए बुलाया। यहां पर पहले से ही एक मौलबी मौजूद था। इसके बाद हैदर ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। यहां उसके दवाब में पीड़िता ने इस्लाम कुबूल किया और दोनों का वहीं निकाह हुआ। इसके बाद हैदर और पीड़िता उसी फ्लैट में रहने लगे।
खुला दूसरी बीवी का राज, दे दिया तीन तलाक
हैदर कुछ समय बाद पीड़िता पर बुर्का पहने का दवाब बनाने लगा। इसको लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसी दौरान पीड़िता को पता चला कि हैदर की इलाहाबाद में पहले से ही एक बीवी है। इस पर पीड़िता ने धोखा देने की बात कहकर विरोध किया। इसके बाद हैदर उसे छोड़कर चला गया। फिर उसने सितंबर 2017 में फोन कर पीड़िता को तीन तलाक दे दिया।
देश में पहली बार दूसरे विवाह के लिए दर्ज हुआ केस
पीड़िता हैदर के धोखा देने के बाद कोर्ट पहुंच गई। उसने केस में जज के आदेश पर आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें आईपीसी की धारा 494 (पति या पत्नी के जीवत रहते दूसरा विवाह करना), 420 और 507 लगाई गई हैं। पीड़िता के वकील रिजवान अहमद का दावा है कि यह देश में पहला मामला है जब किसी मुस्लिम पर आईपीसी 494 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी को सात साल की जेल भी हो सकती है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
आशियाना थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कोर्ट का आदेश होने पर महबूब हैदर केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच चल रही है, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी।
Published on:
09 Feb 2018 04:33 pm
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