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UP Government Scheme: अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं करें आवेदन, जानिए सरकार की योजना

CM samuhik vivah yojana: हर गरीब अपनी बेटी की धूमधाम से कर सकता है शादी। पिता को दहेज़ के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। आईये जानते इस योजना के बारे में विस्तार से।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 09, 2023

UP Samuhik Vivah Yojana

UP Samuhik Vivah Yojana

UP Government Marriage Scheme 2023: उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभाने काम करती है यह योजना। एक गरीब परिवार में बेटी का जन्म माता -पिता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है, उसकी पढ़ाई- लिखाई और शादी का यह सब सोचना पर मजबूर होता है परिवार। इस योजना में एक गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर सकता है। सरकार करती है पूरा स्पोर्ट।

गरीब और निर्धन बेटियों की खुशियों के लिए है यह योजना

प्रदेश सरकार के माध्यम से गरीब और निर्धन बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की कन्याओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है।


UP Samuhik Vivah Yojana: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन और पात्रता शर्ते हैं

. आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
. आवेदन में बेटी की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
. वर्ग के लिए कन्या की आयु 21 वर्ष की या उससे अधिक होनी चाहिए ।
. आवेदन के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, और आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी ।
. इस योजना में शामिल होने वाली कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा होनी चाहिए ।
. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपनी जाति की प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।

कहा करना है आवेदन और तारीख

जिला समाज कल्याण अधिकारी रायबरेली वैभव त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश सरकार के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह इस योजना के तहत कराना चाह रहे हैं, वो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जाएं। cmsvy.upsdc.gov.in आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आवेदक के परिवार की सालाना वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए।