
Old Age Pension: उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के लिए चयन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग को चयन प्रक्रिया के नियम और प्रक्रिया को आसान रूप देने के निर्देश दिए। इसके लिए दूसरे राज्यों में किए गए नए प्रयोगों का अध्ययन करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बुजुर्ग को पात्रता की आयु 60 वर्ष पूरे करते ही तत्काल पेंशन का लाभ मिलने लगे। साथ ही उन्हें चयन प्रक्रिया के लिए ज्यादा परेशान न होना पड़े।
मुख्यमंत्री आवास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट की राज्य स्तरीय सतर्कता-अनुश्रवण समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सरलता और सहजता से लाभ मिलना चाहिए। खासकर बुजुर्गों के मामले में इस पहलू पर और भी अधिक संवेदनशीलता की जरूरत है।
सूत्रों के अनुसार सरकार वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 साल की आयु पूरी करने के बाद ही आवेदन की बाध्यता को समाप्त करना चाहती है। शुरुआती स्तर पर विचार किया जा रहा है कि 60 साल की आयु होने से चार या पांच माह पहले ही दस्तावेज जुटाने और आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। इससे जैसे ही व्यक्ति 60 साल की आयु पूर्ण करेगा, उसे पहले महीने से ही पेंशन मिलने लगेगी।
Published on:
14 Jul 2024 01:04 pm
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