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अगर आपकी भी है शादी तो यहां करे आवेदन, सरकार दे रही 20 से 35 हजार की धनराशि

locationलखनऊPublished: May 04, 2022 03:48:21 pm

Submitted by:

Snigdha Singh

प्रदेश सरकार द्वारा कुछ खास दंपत्तियों को शादी पुरस्का अनुदान दिया जाएगा।

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Divyangjan Sashaktikaran Vibhag Yojna Apply here Uttar Pradesh

शादी अनुदान के तर्ज पर अब शादी मिलता है। उसी तरह अब दिव्यांग दंपत्तियों के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार, युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है तो यहां आवेदन कर सकते हैं।
अधिकारी के अनुसार अखिलेश बाजपेयी के अनुसार आवेदन के लिए फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (युवक/युवती आयकर दाता की श्रेणी में न हो), उनका आयु प्रमाण पत्र, सीएमओ स्तर से जारी नि:शक्त प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद हार्डकॉपी भी संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी में जमा करवानी होगी। इस तरह प्रक्रिया करनी होगी।
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ये हैं अनुदान पात्र के नियम

इस योजना के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपती पात्र होंगे, जिनका विवाह गत या वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
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यहां कर सकते हैं आवेदन

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लाभ लेने के इच्छुक दिव्यांग दंपती ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं जरूरी प्रपत्रों की एक प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में भी जमा करनी होगी। जानकारी सबमिट करने के बाद आवेदन की जानकारी आपके नंबर पर संदेश के माध्यम प्राप्त हो जाएगी।

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