अधिकारी के अनुसार अखिलेश बाजपेयी के अनुसार आवेदन के लिए फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (युवक/युवती आयकर दाता की श्रेणी में न हो), उनका आयु प्रमाण पत्र, सीएमओ स्तर से जारी नि:शक्त प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद हार्डकॉपी भी संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी में जमा करवानी होगी। इस तरह प्रक्रिया करनी होगी।
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ये हैं अनुदान पात्र के नियम इस योजना के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपती पात्र होंगे, जिनका विवाह गत या वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। यह भी पढ़ें