महापौर ने सदन में रखने के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई साथ ही कार्यकारिणी पर रखे गये प्रस्तावों पर चर्चा भी की। डोर-टू-डोर कलेक्शन और टिपिंग फीस मुख्य मुद्दा रहा। चर्चा में रखे गये मुख्य विषयों में से नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में निहित सड़क, नाली या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर फेंकने पर एक हजार रूपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से भी कूड़ा जलाने पर पांच सौ रुपये का शुल्क वसूला जाएगा।