आरक्षण का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरते समय OBC, SC तथा ST आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र की संख्या भरनी होगी। यह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। OBC आवेदकों के लिए यह प्रमाण पत्र July 1, 2013 के बाद का होना चाहिए। समस्त सर्टिफिकेट सरकारी वेबसाइट से प्रमाणित किये जाएंगे।