
कारोबारियों के लिए सुनहरा मौका
Gst Amnesty Scheme 2025: वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान नोटिस प्राप्त कारोबारियों के लिए जीएसटी विभाग द्वारा संचालित एमनेस्टी योजना बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत कारोबारियों को केवल बकाया टैक्स जमा करना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, और इसका उद्देश्य व्यापारिक जगत को वित्तीय दबाव से राहत देना है।
जीएसटी एडिशनल कमिश्नर डॉ. श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि यह योजना कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम व्यापारिक जगत में पारदर्शिता और कर अनुपालन को बढ़ावा देगा। योजना के तहत कारोबारियों को उनकी वित्तीय कठिनाइयों से उबरने का मौका मिलेगा।
| पहलू | विवरण |
| लागू अवधि | 31 मार्च 2025 तक |
| लाभार्थी | 2017-18, 2018-19, 2019-20 के कारोबारी |
| लाभ | ब्याज और जुर्माने में छूट |
| आवेदन प्रक्रिया | जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन |
एमनेस्टी योजना का उद्देश्य न केवल व्यापारियों को राहत देना है, बल्कि सरकार और व्यापारिक जगत के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना भी है। सरकार को इससे कर राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है, और व्यापारिक जगत को राहत मिलने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।
Published on:
21 Jan 2025 02:13 pm
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