scriptरेल यात्रा में सामान चोरी होने पर मिलेगा भारी मुआवजा, जानें नियम | Heavy compensation given for theft of goods in rail travel know rules | Patrika News

रेल यात्रा में सामान चोरी होने पर मिलेगा भारी मुआवजा, जानें नियम

locationलखनऊPublished: Dec 20, 2021 03:20:06 pm

अपने चोरी गए सामान का रेलवे से मुआवजा लेने के लिए जानें क्या नियम हैं। और इसके लिए क्या करना होगा। इसके साथ कुछ और भी जानकारियां हैं जैसे क्या वेटिंग टिकट पर ट्रेन का सफर कर सकते हैं। या बिना टिकट के यात्रा करने पर जुर्माना देना होगा या नहीं।

cancelled_train.jpg

train

लखनऊ. रेल यात्रा के समय अगर आपका सामान चोरी हो गया तो घबराएं नहीं। अगर आपका चोरी किया गया सामान बरामद नहीं हो पाता है तो रेलवे मुआवजा देगा। इसकी व्यवस्था रेल नियमों बनी हुई है। यात्री अपने खोए या चोरी गए सामान की शिकायत कर सकते है। और इसके लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है। अपने चोरी गए सामान का रेलवे से मुआवजा लेने के लिए जानें क्या नियम हैं। और इसके लिए क्या करना होगा। इसके साथ कुछ और भी जानकारियां हैं जैसे क्या वेटिंग टिकट पर ट्रेन का सफर कर सकते हैं। या बिना टिकट के यात्रा करने पर जुर्माना देना होगा या नहीं।
ट्रेन में सामान चोरी होने पर ऐसे मिलेगा मुआवजा :- ट्रेन यात्रा के वक्त कई बार यात्रियों के संग चोरी की घटना हो जाती है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो वह तत्काल रेलवे पुलिस फोर्स में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। उसे एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में लिखा होता है कि अगर आपका सामान छह महीने के अंदर नहीं मिला तो यात्री को हक होगा की वह उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद सामन के हुए नुकसान के अनुसार रेलवे को यात्री को मुआवजा देना पड़ता है।
यह भी पढ़ें …

रेलवे का फरमान मेमू ट्रेन की सवारी हुई महंगी, अब लेना होगा एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट

वेटिंग टिकट पर यात्रा अपराध :- अगर टिकट कन्फर्म नहीं है तो आरक्षित कोच में यात्रा करने से बचें। नहीं तो पकड़े जाने पर कम से कम 250 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही यात्री को अगले स्टेशन पर उतारा जा सकता है। पर एक सुविधा है कि, अगर चार लोग यात्रा कर रहे हैं और दो के पास कन्फर्म टिकट है तो चार लोग भी आरक्षित सीट पर बैठ सकते हैं। पर, टीटीई के संज्ञान में यह लाना होगा।
यह भी पढ़ें … ट्रेन में कंफर्म लोअर बर्थ चाहिए तो करें यह काम, आईआरसीटीसी ने किया राज का खुलासा

ट्रेन में छेड़छाड़ की तो होगी जेल :- ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि टिकट लेकर ही यात्रा करें। नहीं तो में जहां तक जाना वहां तक का किराया और इसके साथ ही 250 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर कोई यात्री दूसरे यात्री के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे रेलवे धारा 137 के 1 हजार रुपए का जुर्माना और 1 महीने की जेल भी हो सकती है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो