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यूपी में लग सकता है नाईट कर्फ्यू, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए यह निर्देश

- साथ ही पंचायत चुनावों (UP Panchayat Chunav)) में नामांकन और प्रचार करने के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

Apr 06, 2021

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Night Curfew in Raipur: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर में आज से नाइट कर्फ्यू लागू, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद, आदेश जारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। केवल अप्रैल माह में 22 हजार से ज्यादा कोरोना मामले (Corona cases) आए हैं। इन आंकड़ों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) को भी चिंता में डाल दिया है। मंगलवार को इसके मद्देनजर कोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश भर में नाईट कर्प्यू लगाने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही पंचायत चुनावों में नामांकन और प्रचार करने के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने मंगलवार को कोविड के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए यूपी सरकार व पुलिस को आदेश जारी किए हैं।

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छात्र-छात्राओं की भो हो जांच-

कोर्ट ने कहा देर शाम होने वाले समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने से रोका जाए साथ ही नाईट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं की कोविड जांच के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में सभी का कोविड वैक्सीनेशन व घर-घर जाकर वैक्सीनेशन के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में 45 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने आयु सीमा का क्राइटीरिया हटाने का निर्देश दिया है और सभी आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के निर्देश दिए है।

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कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के जिले में सौ फीसदी लोगों का मास्क लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए डीजीपी को कार्ययोजना तैयार कर आदेशों को अमल में लाने के कहा है। कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। स्थिति आन पर उसे तुरंत तितर-बितर किया जाए। साथ ही, पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार की प्रक्रिया के दौरान कोविट प्रोटोकॉल का पालने करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि दावेदार भीड़ लेकर न जाएं।