
Liquor File Photo
Process for Bar License: शराब पीने-पिलाने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होम बार लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। शराब के शौकीन अब अपने घर में भी बार खोल सकते हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने बार लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमवाली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवानी स्थापना) सोलहवां नियमवाली के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि आप घर पर ही निजी बार का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है।
How Much Fees to Pay
आवासीय परिसर में भारत निर्मित शराब और विदेश से आयातित शराब को अपने परिजन, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों (उम्र 21 साल से कम न हो) को पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। 12 हजार फीस, 25 हजार सिक्योरिटी होम बार लाइसेंस सालाना जारी होंगे और इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा। इसके अलावा 25 हजार सिक्योरिटी फीस भी देनी होगी।
Change in Policy
होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक, पहले घठर में चार होतल यानी कि 750 मिली शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी। अब इसमें बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब अगर आप होम बार का लाइसेंस लेते हैं तो घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रख सकते हैं।
Commercial bar license rules also relaxed
इसके साथ ही व्यावसायिक बार लाइसेंस के नियमों में भी ढील दी गई है। बार लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर का क्षेत्रफल कम से कम 200 वर्ग मीटर व न्यूनतम 40 व्यक्तियों को एक साथ बैठने की क्षमता होनी चाहिए। पहले लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान होने की अनिवार्यता थी। अब प्रस्तावित परिसर के 500 मीटर के अंतर्गत निजी व सार्वजनिक पार्किंग भी मान्य है। ऐसे ही किसी मॉल या कांप्लेक्स, जिसमें बार स्थित हो, की सामान्य पार्किंग सुविधाएं और वॉशरूम को बार की सुविधाओं के रूप में माने जाने का प्रविधान किया गया है।
Process for Obtaining License
आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा आपको एक बार लाइसेंस का आवेदन फार्म दिया जाएगा। इसके बाद उस फार्म को भरकर उसके साथ पूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता संख्या आदि जमा करने होंगे।
बार लाइसेंस स्वीकृत होने के सात दिन में आवेदक को लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा व 15 कार्य दिवस में प्रतिभूति धनराशि जमा करे। तय समय में लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा न होने पर लाइसेंस निरस्त होगा। वहीं जिला स्तरीय बार समिति की ओर से की गई कार्यवाही पर मंडलायुक्त को अपील की जा सकती है।
बिक्री बढ़ाने के लिए शराब पीने की प्रतियोगिता या किसी लाइसेंसधारी को निर्गत की गयी शराब दूसरे बार के परिसर में मिलने पर पहली बार 25 हजार, दूसरी 50 हजार का जुर्माना लगेगा, किंतु तीसरी बार लाइसेंस निरस्त होगा।
Updated on:
11 May 2022 02:01 pm
Published on:
11 May 2022 01:59 pm
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