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रेलवे की नई योजना में कैसी लगा सकते हैं स्टेशन पर स्टाल, देखें नियम, प्लेटफार्म पर दुकान लगाने में क्या मिलेंगी सुविधाएं

भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना 'एक स्टेशन एक प्रोडक्ट' शुरू हो चुकी है। जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 12 जिलों को शामिल किया गया है। जिससे हर स्टेशन पर एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट लोगों को मिलेगा। उत्तर रेलवे की वरिष्ठ मण्डल रेल प्रबन्धक रेखा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘हमारी इस योजना से हर क्षेत्र के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो सकेगी। जिससे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी होगी साथ ही उस प्रोडक्ट से जुड़े रोजगार भी तेजी से बढ़ेंगे। पत्रिका आपको बता रहा है कि, कैसे आप स्टेशन पर अपना स्टाल या दुकान खोल सकते हैं। जिससे इस योजना से खुद को जोड़कर छोटा सा व्यापार शुरू कर सकते हैं।

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लखनऊ

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Dinesh Mishra

Jun 24, 2022

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Symbolic Photo of Shop on Station

One Station One Product Scheme के तहत रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं। जिससे लोगों को लंबी टेंडर प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। बल्कि हर स्टेशन के हिसाब से नियमों में भी छूट देने का प्लान है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी की गई लिस्ट में अभी उत्तर प्रदेश के 12 स्टेशन हैं। जहां पर स्टॉल लगाए जाने हैं। उत्तर रेलवे की वरिष्ठ रेलवे प्रबन्धक रेखा शर्मा के अनुसार दिनांक 01.07.2022 से अगले 15 दिनों के लिए मण्डल के 11 स्टेशनों पर स्टॉल शुरू करने के लिए विक्रेता को दिनांक 29.06.2022 को समय 14:00 बजे तक अपने स्टेशन के स्टेशन निदेशक/स्टेशन अधीक्षक के कक्ष में रखे बॉक्स में अपना आवेदन डालना होगा।


क्या होंगे नियम, कैसे लगा सकेंगे दुकान

एक स्टेशन,एक उत्पाद योजना को लागू करने के लिए जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी उसे रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा विद्युत बिल का भुगतान वास्तविक खपत के आधार पर लाइसेन्सी द्वारा किया जायेगा ।

• अस्थाई स्टाल रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा पानी रेलवे द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

• स्टाल के आवंटी कों स्टाल से ही बेचने कि अनुमति होगी I प्लेटफार्म वेण्डिंग की अनुमति नहीं होगी।

• लाइसेन्सी द्वारा कैशलेस लेन दें कों बढ़ावा देने हेतु POS/Swipe Machine, भीम मोबाइल वेलेट स्टाल पर रखना होगा।

• लाइसेन्सी कों स्थानीय उत्पादकों के उत्पाद बेचने एवं प्रदर्शित करने के अनमति होगी।

• रेलवे प्रशासन कों अनुबन्ध कों समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

• लाइसेन्सी द्वारा नियुक्त बिक्री कर्ता जो उक्त कार्य में नियोजित होंगे वे सब स्वच्छ समुचित ड्रेस में होंगे तथा स्टेशन निदेशक/ स्टेशन अधीक्षक द्वरा जारी परिचय पत्र धारण करेंगे जिसमे वेन्डर का नाम, वस्तु का नाम तथा अवधि का उल्लेख अंकित होगा।

• जनता कों विक्रय किये जाने वाले वस्तु कि दर सूची स्टाल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

• आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ PAN कार्ड तथा आधार कार्ड प्रस्तुत किया जायेगा।

• लाइसेन्सी रेल परिसर में वस्तुयों कों विक्रय करने हेतु अधिक से अधिक चार वेन्डर ही नियुक्त करेगा।

• लाइसेन्सी के किसी भी नुकसान या क्षति हेतु रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

• लाइसेन्सी द्वारा वैधानिक अनुपालन जैसे FSSAI मानदंड कचरा प्रबन्धन, प्रदूषण नियन्त्रण इत्यादि कों सुनिश्चित किया जायेगा।

यह भी पढे: रेलवे की ‘एक स्टेशन एक प्रोडक्ट योजना: यूपी के 12 जिले शामिल, किस स्टेशन पर क्या मिलेगा, देखें लिस्ट

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक ,मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे,लखनऊ के वाणिज्य विभाग के कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते है।

यह भी पढे: कौन से 12 स्टेशनो पर लगा सकते हैं दुकान, देखें जिलों की लिस्ट